नगर निगम में हाउस टैक्स में दी जा रही बीस फीसद छूट की निर्धारित सीमा सोमवार को खत्म हो गई। छूट की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया है। दरअसल प्रदेश में चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और ऐसे में निगम प्रशासन छूट की सीमा आगे नहीं बढ़ा सकता। निगम ने शासन से छूट की मियाद बढ़ाने का आग्रह किया था पर शासन ने राहत नहीं दी। अब मंगलवार से जनता को पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा।

देहरादूनः
वित्तीय वर्ष में समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को नगर निगम हर साल 20 फीसद की छूट देता है। दो वर्ष से कोरोना के कारण नगर निगम की वसूली में गिरावट आई है। पहले छूट की अंतिम समय सीमा 30 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर व उसके बाद 28 फरवरी किया गया था। इस दौरान भी टैक्स वसूली में गति नहीं आई। टैक्स वसूली में तेजी के लिए नगर निगम ने छुट्टी होने के बावजूद रविवार को भी टैक्स के काउंटर खुले रखे। मौजूदा समय में शहर के सवा लाख भवनों के सापेक्ष सत्तर हजार भवनों से टैक्स आया है। निगम ने वित्तीय वर्ष की वसूली का लक्ष्य 50 करोड़ रुपये रखा हुआ है लेकिन अब तक तकरीबन 27 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है।

टैक्स काउंटर रहा फुल
सोमवार को छूट का अंतिम दिन होने के कारण निगम के टैक्स काउंटर पर पूरा दिन भीड़ उमड़ी रही। कुल 11 काउंटर टैक्स को लेकर बनाए गए थे, जिनमें वरिष्ठजनों और महिलाओं के लिए तीन काउंटर आरक्षित थे। आमजन को लग रहा था कि महापौर सुनील उनियाल गामा सोमवार शाम तक छूट की समय सीमा बढ़ा देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। महापौर ने चुनाव की आचार संहिता प्रभावी के चलते यह सीमा आगे बढ़ाने में अस्मर्थता जताई।

1.30 करोड़ रुपये हुए जमा
छूट के अंतिम दिन सोमवार को नगर निगम में एक करोड़ तीस लाख रुपये का हाउस टैक्स जमा हुआ। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि अब तक 27 करोड़ 38 लाख रुपये टैक्स जमा हो चुका है। छूट का लाभ पाने को निगम मुख्यालय समेत सभी जोनल कार्यालय में सुबह से भीड़ जुटी रही। निगम मुख्यालय में भीड़ के कारण शाम को एक घंटा समय और बढ़ाना पड़ा।

31 मार्च के बाद लगेगा जुर्माना
हाउस टैक्स में छूट भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन 31 मार्च तक टैक्स जमा कराने वालों पर जुर्माना नहीं लगेगा। जो लोग 31 मार्च तक टैक्स जमा करा देंगे, उन्हें केवल छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद 12 प्रतिशत जुर्माने के साथ टैक्स जमा होगा।

Posted By: Inextlive