UCC Bill: यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, ऐसे कराएं
देहरादून (ब्यूरो) यूसीसी के कानून बनने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति अपनी शादी का जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है या उपेक्षा करता है तो उस पर सब रजिस्ट्रार के द्वारा 10 हजार रुपये का फाइन लगाया जा सकता है। वहीं जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी देगा या गलत दस्तावेज लगाएगा, उसे तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपये का फाइन या दोनों हो सकता है।
सब रजिस्ट्रार ले सकते हैं खुद संज्ञानयदि किसी व्यक्ति द्वारा शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता तो सब रजिस्ट्रार इसका स्वत: संज्ञान लेकर उसे नोटिस भेज सकेगा। इस नोटिस पर 30 दिन के अंदर ज्ञापन प्रस्तुत करना होना। ऐसा नहीं करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, रजिस्ट्रेशन न कराने पर कोई भी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी।
इस ऐज के बाद कर पाएंगे शादी
यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) में शादी की आयु को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसमें पुरुष 21 साल और महिला 18 साल की ऐज के बाद ही शादी कर पाएंगे।
ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
यूसीसी के लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हस्बैंड और वाइफ को एक फार्म भरना होगा। जिसे वो शादी की डेट से 60 दिनों के अंदर सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लिए हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक का राज्य का निवासी होना जरूरी है।
दून में इस समय मैरिज रजिस्ट्रेशन कचहरी परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता हैं। यहां पर सब रजिस्ट्रार के चार ऑफिस हैं, जिनमें से वर्तमान में तीन ही आफिस में मैरिज का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक आफिस में सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण काम बंद चल रहा है। यहां काम आएगा मैरिज सर्टिफिकेट
-बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए
-पासपोर्ट या वीजा के लिए
-सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
-बीमा का भुगतान हासिल करने के लिए
-संपत्ति का दावा करने के लिए
-शादी के बाद सरनेम नहीं बदलने पर इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत
-शादी कन्फर्म करने के लिए शादी का निमंत्रण पत्र, मन्दिर, चर्च की शादी की रसीद, शादी के उत्सव का कोई अन्य प्रूफ
- रेसिडेंस कन्फर्म करने के लिए फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वीजा
-ऐज कन्फर्म करने के लिए बर्थ, स्कूल, कॉलेज सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, वीजा
-कम से कम दो गवाह
वर्तमान में इतनी फीस
शादी होने के दिन से 90 दिन के अंदर 100 रुपये
शादी होने के दिन से 90 दिन के बाद 200 रुपये
शादी का सर्टिफिकेट की कॉपी लेने के लिए 50 रुपये