नारकोटिक्स का स्टॉक ज्यादा मिला तो चला कार्रवाई का डंडा
देहरादून, ब्यूरो:
चारधाम यात्रा के यात्रा के लिए पहुंचे यात्रियों को सही दवा मिले। इसके लिए उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हुआ। इस दौरान यात्रा के लिए सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल में लोग पहुंचते है। जिसे देखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले जिलों में सैंपलिंग की गई। तीन माह में गढ़वाल मण्डल क्षेत्र के मेडिकल स्टोर और दवा फैक्ट्री की छापेमारी की गई। जिनमें जांच के दौरान मेडिकल स्टोर व फैक्ट्री में जांच की गई। जांच में कई जगह नियमों की अवेहलना मिलने पर कार्रवाई की गई। ड्रग कंट्रोलर के अनुसार अब तक ढाई करोड़ से ज्यादा की नकली दवा की फैक्ट्री को नष्ट किया गया है।
इतने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी
देहरादून - 20
हरिद्वार - 30
टिहरी गढ़वाल- 10
उत्तरकाशी - 12
चमोली- 10
रुद्रप्रयाग - 09
पौड़ी - 13
इसके अलावा 25 फैक्ट्रियों पर भी छापा मारा गया।
जांच के लिए भेजे 119 सैम्पल
ड्रग कंट्रोलर ने 105 सेलिंग डिपार्टमेंट एवं 10 फैक्ट्री का औचक निरीक्षण करते हुए औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत119 दवाओं के सैंपल लिये गये, जिनमें बल्क ड्रग सप्लायर भी शामिल हैं। इसके बाद इन दवाओं को राजकीय औषधि प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच के लिए भेजा गया।
ड्रग डिपार्टमेंट ने जून माह में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान कई नकली दवा फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बीच डिपार्टमेंट ने कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। कई लाइसेंस सस्पेंड
ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश मेें नियमों का पालन न करने पर 16 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। जिनमें 2 देहरादून, 2 ऋषिकेश व 12 हरिद्वार-रुड़की के शामिल हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कार्रवाई की गई है। नशाखोरी पर नकेल कसने की तैयारी
युवाओं में बढ़ती नशाखोरी को लेकर डिपार्टमेंट की ओर से रोकथाम के लिए ड्रग कंट्रोलर ने सामान्य रूप से दुरुपयोग की जाने वाली कुछ औषधियों को रिटेल एवं होलसेल स्तर पर भंडारण मात्रा को सीमित किये जाने के निर्देश जारी किए है। सीमित संख्या से ज्यादा दवा रखने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इस प्रकार से है।
दवा -होलसेलर- रिटेलर
एल्प्राजोलाम - 500 स्ट्रिप - 20 स्ट्रिप
ट्रामाडोल- 500 स्ट्रिप - 20 स्ट्रिप
कोडीन - 500 बोटल - 20 बोटल
डाइजापाम - 250 स्ट्रिप - 15 स्ट्रिप
क्लोनाजेपाम - 300 स्ट्रिप - 20 स्ट्रिप
पैंटाजोन- 100 एएमपी - 10 एमपी
केटामाइन - 500 एएमपी- 20 एएमपी
दवा कंपनी को एनडीपीएस व ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। लेकिन, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जिसे देखते हुए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है: -
ताजबर सिंह, ड्रग कंट्रोलर, उत्तराखंड