दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुई घटना से सीख लेकर जिला प्रशासन ने कोङ्क्षचग सेंटरों में मानकों के पालन व बेसमेंट शर्तों को लेकर अभियान चलाए जाने के आदेश दिए हैं.


देहरादून,(ब्यूरो): दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुई घटना से सीख लेकर जिला प्रशासन ने कोङ्क्षचग सेंटरों में मानकों के पालन व बेसमेंट शर्तों को लेकर अभियान चलाए जाने के आदेश दिए हैं। आदेश का कितना पालन होगा यह पता नहीं है। दरअसल यह पहली बार भी नहीं है, जब बेसमेंट को पार्किंग की जगह विभिन्न कॉमर्शियल गतिविधियों का अड्डा बनने से रोकने के प्रयास न किए गए हों। हालांकि, इस बार दिल्ली की घटना से सबक लेकर राज्य सरकार और यहां के अधिकारी सचेत दिख रहे हैं कि बेसमेंट में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों को रोका जा सके। गली-मोहल्ले में कोचिंग संस्थान


दून एजुकेशन हब है, तो यहां प्रदेशभर से ही नहीं देश के तमाम राज्यों से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। यहां बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। नियम कानूनों को धता बताते हुए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट गली मोहल्लों में चल रहे हैं। सुरक्षा मानकों को धता बताते हुए तमाम कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। अब ऐसे संस्थान व मॉल बंद होंगे। बेसमेंट में कई संस्थान व मॉल

डीएम सोनिका ने एमडीडीए, पुलिस, नगर निगम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर बेसमेंट शर्तों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। थर्सडे को कैंप कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में डीएम सोनिका ने कहा कि शॉपिंग मॉल व कांप्लेक्स में बेसमेंट शर्तों का किसी भी दशा में उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबक के लिए दिल्ली की घटना सामने है। खासकर जिन भवनों में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, उनमें मानकों के अनुपालन की समीक्षा गंभीरता से की जाए। देखा जाए कि बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ पार्किंग के लिए किया जाए। यदि वहां किसी तरह की अन्य कमर्शियल गतिविधि की जा रही है तो बिङ्क्षल्डग बायलॉज के अनुसार सीङ्क्षलग की कार्रवाई की जाए।सिटी मजिस्ट्रेट-एसडीएम करेंगे जांचडीएम सोनिका ने निर्देश दिए कि कोचिंग सेंटर में भवन उपविधि के अनुपालन की स्थिति, फायर एग्जिट, प्रवेश और निकास की स्थिति और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दोबारा से अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाए। शहरी क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट, जबकि अन्य क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम को दी गई है। कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट तलब

डीएम ने शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह कोङ्क्षचग सेंटरों की सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही इस सूची के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को वहां सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल करने को भी कहा गया है। डीएम ने एडीएम जयभारत ङ्क्षसह को निर्देश दिए कि वह पूरी कार्यवाही की निगरानी करेंगे। एमडीडीए ने की 4 टीम तैयारनियम विरुद्ध व बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान बंद होंगे। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस संबंध एमडीडीए के अभियंताओं को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर में 4 टीमों का गठन कर तीन दिन में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने टीम से बेसमेंट में चल रहे संस्थानों को सील करने के निर्देश दिए। फॉर्मेलिटी के लिए चले अभियान
चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने जिले में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के मापदंडों की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। जिला स्तर पर कमेटी भी गठित हो गई है, लेकिन अभी तक कमेटी ने काम शुरू नहीं किया है। आदेश के दूसरे दिन पुलिस ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में बेसमेंट पार्किंग के लिए भी अभियान चलाए गए, जो खानापूर्ति ही साबित हुआ। पुलिस ने कई बेसमेंट आइडेंटीफाई भी किए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। आज भी कई कॉम्पलेक्सों में बेसमेंट की जगह रोड पर ही वाहन खड़े होते हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है।
ये हैं सेफ्टी मानक - भवन मालिक के पास सेफ्टी संबंधी सभी अनुमोदन व प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। - सभी भवनों में अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।-आग लगने पर निकासी के लिए दूसरे रास्ते होने चाहिए। -कोचिंग सेंटरों के भवनों में विद्युत सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।- बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सेफ्टी विभाग से सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए।- बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटरों का दस्तावेजीकरण जरूरी है। - मानकों का अनुपालन न होने पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई जांच को समिति गठित कर दी गई है। संबधित विभागों को भी निरीक्षण कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग से कोचिंग सेटरों की सूची तलब की गई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनिका, डीएम देहरादून

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