Dehradun News: रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 160 का चालान, 51 के डीएल सस्पेंड
देहरादून (ब्यूरो) शनिवार को चेङ्क्षकग अभियान में 160 वाहन चालक ऐसे पकड़े गए, जो गलत दिशा में वाहन चला रहे थे। आरटीओ ने बताया कि दुर्घटना का एक कारण गलत दिशा में वाहन चलाना भी माना जाता है। दून शहर में दुर्घटना के पिछले कुछ आंकड़ों की जांच में भी सामने आया कि कई दुर्घटनाएं गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण हुई हैं। गुरुवार देर रात हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर आरओबी पर हुई दुर्घटना भी गलत दिशा में चल रही स्कूटी के कारण हुई। इससे पूर्व बल्लीवाला फ्लाइओवर पर भी गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण पिछले दिनों हुई दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी। इसी के चलते एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेंद्र विराटिया, परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र बिष्ट, श्वेता रौथाण व अनुराधा पंत की टीमों के साथ चार बाइक प्रवर्तन दलों ने शनिवार को शहर में चेङ्क्षकग अभियान चलाया।
जारी रहेगा एक्शन
हरिद्वार बाईपास, हरिद्वार मार्ग, चकराता मार्ग, सहारनपुर मार्ग, राजपुर मार्ग, हर्रावाला, जोगीवाला, राजपुर मार्ग, सहस्रधारा मार्ग व जीएमएस मार्ग पर चेङ्क्षकग अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। आरटीओ ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इंटरसेप्टर वाहन से भी गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अपनी व दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए गलत दिशा में वाहन न चलाएं।
आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि एमवी एक्ट के तहत गलत दिशा में वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माने या 6 माह के कारावास का प्रावधान है। दूसरी या अधिक बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 2 साल का कारावास भुगतना पड़ सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर चालक का ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित करने जबकि अगली बार पकड़े जाने पर ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले चालक की काउंसिङ्क्षलग भी की जाएगी। dehradun@inext.co.in