राज्य कैबिनेट ने प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में सदस्य और सभापति के पदों पर महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन का फैसला लिया है। सीएम पुष्कर ङ्क्षसह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से जहां सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं सहकारिता से संबंधित निर्णय लेने में महिलाएं भागीदार बनेंगी।

देहरादून (ब्यूरो) लोकसभा चुनाव के बाद करीब तीन माह बाद सैटरडे को हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। इस दौरान तमाम विभागों से संबंधित 12 प्रस्ताव रखे गए। जिन्हें स्वीकृति दी गई। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंंटर में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बताया, कैबिनेट ने सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी करने के साथ ही समितियों के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि को देखते हुए प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 परसेंट पद रिजर्व करने का निर्णय लिया। वहीं, उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली और राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। वर्तमान में राज्य में प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों की संख्या 5374 है। अब रोस्टर के आधार पर समितियों की प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।

केरल जैसे परिवहन प्राधिकरण
कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के शहरों की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के ²ष्टिगत उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक-2024 को मंजूरी दी। शहरी क्षेत्रों में गड़बड़ाती यातायात व्यवस्था और विभिन्न विभागों में तालमेल के अभाव को देखते हुए ऐसे प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आवास विभाग ने केरल के मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी अधिनियम की तर्ज पर इसका प्रस्ताव तैयार किया। कैबिनेट ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में रखने की मंजूरी दी। यह प्राधिकरण स्टेट लेवल पर गठित होगा। शहरी क्षेत्रों में महानगर परिवहन विकास क्षेत्र अधिसूचित किए जाएंगे। इनमें पेयजल, सीवर, नाली निर्माण जैसे कार्यों से यातायात में आने वाले व्यवधान को देखते हुए इन कार्यों के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।

ये भी लिए गए निर्णय
-स्टेट में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अधिवर्षता आयु अब 65 वर्ष होगी
-हनोल में महासू देवता परिसर में रह रहे परिवारों के विस्थापन को मंजूरी
-सरकारी कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी अकाउंट की मिलेगी सुविधा
-टूरिज्म पॉलिसी में इन्वेस्टर्स को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की समय सीमा निर्धारित।


सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में 33 परसेंट पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का कैबिनेट का निर्णय ऐतिहासिक है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की यह बड़ी पहल है। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है। राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 परसेंट आरक्षण का प्रविधान, मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही हैं।
-पुष्कर ङ्क्षसह धामी, सीएम।

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Posted By: Inextlive