हाउस टैक्स में 20 परसेंट छूट
- 30 सितंबर तक रहेगी छूट, नगर निगम ने की घोषणा
- पिछले फाइनेंशियल ईयर में 14 करोड़ का हुआ था घाटा - इस वर्ष भी पांच माह में सिर्फ 4 करोड़ का टैक्स हुआ जमा टैक्स का टारगेट 50 करोड़ रुपए टैक्स का टारगेट 4 करोड़ ही वसूल पाया है निगम 5 माह बीत चुके फाइनेंशियल ईयर को 7 माह में वसूलने हैं 46 करोड़ 1.25 लाख हाउस टैक्स पेयर्स। 15 हजार कॉमर्शियल टैक्स पेयर्स। देहरादून:नगर निगम के टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी है। अगर आपने वर्ष 2021-22 का भवन कर नहीं जमा कराया है तो 30 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा करा दें। इस ड्यूरेशन में हाउस टैक्स जमा कराने वालों को 20 परसेंट की छूट नगर निगम की ओर से दी जाएगी। कोरोना के चलते फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में निगम को करीब 14 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। इस बार भी 5 माह में महज 4 करोड़ का हाउस टैक्स ही नगर निगम वसूल पाया है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने हाउस टैक्स की समीक्षा की और 30 सितंबर तक टैक्स जमा कराने वालों को 20 परसेंट छूट देने की घोषणा की।
3 साल से नहीं हुआ टारगेट पूराकोरोना काल से पहले नगर निगम ने वर्ष 2019-20 में हाउस टैक्स का सालाना लक्ष्य 50 करोड़ रुपये रखा था, लेकिन पिछले वर्ष मार्च में कोरोना लाकडाउन लग जाने से यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और नगर निगम 46 करोड़ रुपये पर रुक गया। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर निगम को महज 36 करोड़ रुपये मिले। कोरोना के कारण निगम आमजन-व्यापारियों पर भवन कर जमा करने का न दबाव बना सका, न ही भवन कर वसूली के शिविर ही लग पाए। इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3 माह अप्रैल, मई व जून भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भेंट चढ़ गए। जुलाई से निगम ने भवन कर वसूली शुरू की थी, जो 4 करोड़ रुपये तक ही पहुंची है। मेयर की मानें तो कर अनुभाग की सुस्ती व नगर निगम अधिकारियों की हीलाहवाली ऐसे ही जारी रही तो निगम इस वित्तीय वर्ष में घाटे की सीमा पार कर देगा।
नए भवनों पर जल्द लगाया जाए टैक्सफ्राइडे को मेयर सुनील उनियाल गामा ने निगम सभागार में कर अनुभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जो भवन अब तक भवन कर के दायरे में नहीं आए हैं, उन पर कर आरोपित किया जाए। ऐसे भवन, जिन्हें अभी तक भवन कर का बिल नहीं भेजा गया है, वहां टैक्स इंस्पेक्टर्स को भेजकर बिल दिए जाएं। पार्षदों के लिए हर रोज दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे का वक्त भवन कर जमा करने के लिए आरक्षित करने को भी कहा। इस दौरान नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला, उप नगर आयुक्त सोनिया पंत, भवन कर अधीक्षक धर्मेंद्र पैन्यूली और पूनम रावत समेत कर अनुभाग के कार्मिक मौजूद रहे।
पुराने वार्ड्स से ही टैक्स वसूली - 1.40 लाख भवनों पर लगा है टैक्स - 60 वार्ड से बढ़कर 100 वार्ड हुए थे निगम में। - 60 पुराने वार्ड्स से ही लिया जाता है हाउस टैक्स। - 10 साल की छूट नए 40 वार्ड्स को। ऑनलाइन जमा कर सकते हैं टैक्स अगर आप भीड़ से बचने को आनलाइन भवन कर जमा कराना चाहते हैं तो सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। शहरी विकास निदेशालय ने उक्त सेवा इसी साल फरवरी में शुरू की थी, जो समस्त नगर निकायों के लिए केंद्रीयकृत है। आप (ठ्ठड्डद्दड्डह्मह्यद्ग2ड्ड.ह्वद्म.द्दश्र1.द्बठ्ठ) वेबसाइट पर जाएंगे तो आनलाइन पेमेंट का लिंक मिलेगा। उसी में हाउस टैक्स का भी विकल्प है। नगर निगम देहरादून के पोर्टल पर भी इसका लिंक है, ताकि शहरवासियों को पहले ही तरह आनलाइन भवन कर की सेवा मिल सके।