बच्चे की चाहत रखने वाले दंपत्तियों एकल व अविवाहित महिलाओं के लिये सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एआरटी फायदेमंद साबित हो रही है. प्रदेश में अब तक एआरटी अधिनियम-2021 2022 व सरोगेसी एक्ट-2021 और 2022 के तहत 10823 दंपतियों ने गर्भधारण से संबंधित उपचार का लाभ उठाया है.

देहरादून, (ब्यूरो): बच्चे की चाहत रखने वाले दंपत्तियों, एकल व अविवाहित महिलाओं के लिये सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (एआरटी) फायदेमंद साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक एआरटी अधिनियम-2021, 2022 व सरोगेसी एक्ट-2021 और 2022 के तहत 10823 दंपतियों ने गर्भधारण से संबंधित उपचार का लाभ उठाया है। एआरटी तकनीकी सेवाएं प्रदेशभर के 37 हॉस्पिटलों में मुहैया कराई जा रही है। जहां पर निसंतान दंपति इस तकनीकी के माध्यम से गर्भधारण संबंधी उपचार ले रहे हैं।
10823 परिवारों ने कराया उपचार
एआरटी अधिनियम-2021, 2022 और सरोगेसी एक्ट-2021 व 2022 के ठोस क्रियान्वयन से निसंतान दंपतियों को भविष्य का आसरा मिला है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की कड़ी निगरानी और प्रचार-प्रसार के चलते गत 3 वर्षों में राज्यभर के कुल 10823 परिवारों ने जननीय प्रौद्योगिकी तकनीक (एआरटी) सेवा का लाभ उठा कर गर्भधारण संबंधी उपचार लिया है। वर्ष 2022 में एआरटी का लाभ उठाने वाले दंपतियों की संख्या 3492 थी। वर्ष 2023 में 4198 व वर्तमान वर्ष में अब तक 3133 दंपतियों ने एआरटी का लाभ लिया है। गत तीन वर्षों में एआरटी तकनीकी का सबसे लाभ 3620 दंपतियों ने इंदिरा आईवीएफ में लिया।
1402 दंपतियों ने लिया उपचार
-नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में 1014
-केयर आईवीएफ यूनिट 735
-आशीर्वाद हेल्थकेयर एवं फर्टिलिटी सेंटर 626
-श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर 603
-फुटेला फर्टिलिटी सेंटर 513
-जेनेसिस आईवीएफ 459
-एम्स ऋ षिकेश 399
-सुभारती हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर 341
-वृंदा फेमिकेयर फर्टिलिटी एलएलपी 318
-द मेडिसिटी 310
-उत्तरांचल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 300
-निदान फर्टिलिटी क्लीनिक में 183
हॉस्पिटल्स का इंस्पेक्शन
वर्ष 2021 में देश के साथ ही प्रदेश में एआरटी व सरोगेसी एक्ट लागू होने के उपरांत प्रदेश में एआरटी अधिनियम-2021 व 2022 तथा सरोगेसी एक्ट-2021 और 2022 के तहत 37 हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिसमें लेवल-1 स्तर के 4 एआरटी क्लीनिक, लेवल-2 स्तर के 22 एआरटी क्लीनिक, 10 एआरटी बैंक व 1 सरोगेसी क्लिनिक शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर इन हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया जाता है। जिससे एआरटी व सरोगेसी एक्ट का किसी प्रकार से उलंघन न हो और अवैध तरीके से सरोगेसी न हो पाये।


राज्य में निसंतान दंपति सरोगेसी व एआरटी एक्ट का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 10823 दंपतियों ने पंजीकृत क्लीनिकों के माध्यम से एआरटी का लाभ उठाया है। सरकार की कोशिश है कि निसंतान दंपतियों को एआरटी और सरोगेसी का लाभ अधिक से अधिक मिले।
-डॉ। धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री.

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Posted By: Inextlive