Varanasi news: गाड़ी चलाने में महिलाएं आगे, लाइसेंस बनवाने में पीछे
वाराणसी (ब्यूरो)। काशी की सड़कों पर महिलाएं कार और टू-व्हीलर पर फर्राटा भरती खूब दिखाई दे जाएंगी, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में बहुत पीछे हैं। हर साल पंजीकृत होने वाली लगभग 25 फीसदी गाडिय़ां महिलाओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाली महिलाओं की संख्या 10 फीसदी ही है। हर साल करीब 40 से 42 हजार ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में वाराणसी की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बहुत पीछे हैं.
कम होती गई संख्या
आंकड़ों के अनुसार, जहां साढ़े चार सालों में 1,62,057 पुरुषों ने लाइसेंस बनवाया है वहीं महिलाओं द्वारा बनाए गए लाइसेंस की संख्या सिर्फ 18,109 ही है। पिछले चार सालों के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2020 में जहां 4120 महिलाओं ने लाइसेंस बनवाया, वहीं वर्ष 2024 तक आते-आते यह संख्या सिर्फ 2641 तक ही सीमित रह गई.
जागरूकता की जरूरत
सड़क पर चलते हुए आपको जितने मेल गाड़ी चलाते हुए दिखेंगे, उनसे थोड़ा सा ही कम फीमेल भी मिल जाएंगी। लेकिन, लाइसेंस बनवाने में महिलाएं लगातार पीछे हैं और इनके लाइसेंस बनवाने की संख्या भी साल-दर-साल घटती जा रही है। छात्राएं और कामकाजी महिलाएं ही लाइसेंस बनवाने पर ध्यान देती हैं। इसको लेकर महिलाओं में जागरूकता लाने की जरूरत है.
महिला लाइसेंस की संख्या
वर्ष-संख्या
2020-4120
2021-3892
2022-2751
2023-2641
टोटल लाइसेंस की संख्या
पुरुष-महिला-ट्रांसजेंडर
162057-18109-51
(आंकड़े 1 जनवरी 2019 से 13 जून 2024 तक के हैैं)
पांच हजार रुपये होता है जुर्माना
एआरटीओ के अनुसार बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने पर अधिकतम पांच हजार रुपये का जुर्माना होता है। यदि चालक के पास डीएल नहीं है तो दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा क्लेम नहीं मिलता। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना गंभीर यातायात उल्लंघन है और इसलिए भारत में अवैध है। हाल ही में, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यातायात जुर्माने में वृद्धि की गई थी.
5000 रुपये तक का जुर्माना
बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जो पहले केवल 500 रुपये था। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त भी कर सकती है। 5000 रुपये तक के चालान के अलावा आपको तीन महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। अगर उनके बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चलाते पाए जाते हैं तो माता-पिता या अभिभावकों को दंडित किया जा सकता है.
नहीं कर सकते बीमा का दावा
बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाला व्यक्ति बीमा का दावा नहीं कर सकता। यदि आपने दुर्घटना की है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप थर्ड पार्टी क्लेम के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे किसी भी बीमा दावे को बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और आपको थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। आपका वाहन यातायात पुलिस द्वारा जब्त भी किया जा सकता है.
महिलाओं में लाइसेंस बनवाने की जागरूकता कम है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाइसेंस बनवाने चाहिए। और उसके बाद ही गाड़ी चलानी चाहिए.
सर्वेश चतुर्वेदी, एआरटीओ