Varanasi news. किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का कारावास, दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड
वाराणसी (ब्यूरो)। मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने तीन दोषियों को 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से 25 हजार रुपये पीडि़ता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। मामला सात जुलाई 2016 को सुबह छह बजे का है।
मधुबन थाना क्षेत्र के गुलैचा के बबलू राजभर, पप्पू राजभर व रामप्यारे ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश ने विचारण के उपरांत दोषी पाकर सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिव1ता ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिव1ता विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा व रामचंद्र चौहान ने इस मामले में आठ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और अभियोजन के साक्ष्य की समीक्षा के बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरि1त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया।