पैसेंजर्स हादसों के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हंै. आए दिन ट्रेन से गिरकर या कटकर लोग अपनी जान गवां रहे हैं. लेकिन इसके बाद भी वाराणसी जंक्शन पर लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. अभी रविवार को ही बड़ागांव थाना क्षेत्र के बीरापट्टी स्टेशन के पास एक दर्दनाक घटना घटी जहां मरुधर एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई.

वाराणसी (ब्यूरो)। पैसेंजर्स हादसों के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हंै। आए दिन ट्रेन से गिरकर या कटकर लोग अपनी जान गवां रहे हैं। लेकिन, इसके बाद भी वाराणसी जंक्शन पर लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी रविवार को ही बड़ागांव थाना क्षेत्र के बीरापट्टी स्टेशन के पास एक दर्दनाक घटना घटी, जहां मरुधर एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं। शव ट्रैक पर बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिले। इसको लेकर रविवार को जब दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम ने वाराणसी जंक्शन का रियलिटी चेक किया तो पता चला कि लोगों को अपनी जान का जरा भी डर नहीं है।

मौत का खेल जारी

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम सोमवा शाम 5:30 बजे वाराणसी जंक्शन पर पहुंची तो वहां का नजारा भयानक था। स्टेशन में हो रही घटनाओं का खौफ भी लोगों में नहीं दिखा। चलती हुए ट्रेन में कई यात्री ट्रेन की सीढिय़ों में बैठे दिखे। जब उनसे पूछा गया कि वह इस तरह जान जोखिम में डाल कर क्यों बैठे हैं तो उनका जवाब था कि वह अक्सर ऐसे सफर करते हैं। कुछ नहीं होता है। इतना ही नहीं दो ट्रेन के बीच से एक व्यक्ति स्टंट करते हुए भी दिखा। दो अलग-अलग पटरी से ट्रेन जा रही थी और बीच वाली पटरी से वह व्यक्ति आराम से निकल रहा था। जैसे कि वह खाली सड़क पर चल रहा हो।

बिना डर पार करते हैं पटरियां

इतना ही नहीं अपनी जान को जोखिम में डाल कर लोग निकलती हुई ट्रेन के सामने पटरी पार भी करते हैं। ब्रिज पर न चढऩा पड़े, इसलिए थोड़ी मेहनत न करने के लिए वह जोखिम भरा रास्ता अपनाते हैं। कई बार तो वह हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, पर उसके बाद भी वह इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।

ये है सजा

यदि आप कुछ मिनट बचाने के लिए या फुट ओवरब्रिज न चढऩे के आलस के चलते रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। वहीं 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है।

रेल पटरी पार करने के दौरान जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। समय-समय पर जांच होती रहती है।

अर्पित गुप्ता, डॉयरेक्टर, कैंट रेलवे स्टेशन

Posted By: Inextlive