बलिया में करीब सात साल पहले हुई सपा नेता सुमेर सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 हरिश्चंद्र की अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

वाराणसी (ब्यूरो)बलिया में करीब सात साल पहले हुई सपा नेता सुमेर सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (3) हरिश्चंद्र की अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरि1त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 मई, 2017 की शाम करीब सात बजे सुमेर सिंह बाइक से एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बालक बाबा स्थान के सामने बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय उनके साथ शोभित सिंह बाइक चला रहे थे और दूसरी बाइक पर उनका बेटा अमित और चुन्नू मिश्रा भी साथ थे। जब तक वे लोग कुछ समझ पाते, हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए।

इस मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र अमित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बहुआरा गांव निवासी राज नारायण, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और सागर सिंह उर्फ राम लखन को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने चारों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित की। सीजेएम ने पांच सितंबर, 2017 को मामले को सेशन न्यायालय में सुपुर्द कर दिया। अभियोजन तथा बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई.

Posted By: Inextlive