ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर नंदी जी महाराज की ओर से जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में हुई.

वाराणसी (ब्यूरो)ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर नंदी जी महाराज की ओर से जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल की अदालत में हुई।

इसमें अदालत ने वादी पक्ष की दलील पर तलगृह में पूजा-पाठ करने और वहां की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को देने के जिला जज के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने को कहा। अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि तय की गई है। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश का हवाला दिया गया। अदालत ने आदेश की उस प्रति को भी दाखिल करने के लिए उनके अधिवक्ता को कहा।

लखनऊ स्थित जन उद्घोष सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा दाखिल मुकदमे में काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित नंदी जी के सम्मुख की गई बैरिकेङ्क्षडग को हटाने, परिसर में नमाज पर रोक लगाने और मस्जिद के स्थान पर नये मंदिर का निर्माण कराने के लिए आदेश देने की अपील की गई है।

Posted By: Inextlive