एक जुलाई को देश में लागू नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में मिली शक्ति निषेधाज्ञा का इस्तेमाल करते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था चिनप्पा शिवङ्क्षसपि ने धारा-163 पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की है.

वाराणसी (ब्यूरो)। एक जुलाई को देश में लागू नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में मिली शक्ति, निषेधाज्ञा का इस्तेमाल करते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था चिनप्पा शिवङ्क्षसपि ने धारा-163 (पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 144) लागू की है। वाराणसी में लोग 17 अक्टूबर तक कई तरह की बंदिशों में रहेंगे। त्योहारों के सिलसिलेवार पडऩे, ज्ञानवापी की सुनवाई आदि के ²ष्टिगत कानून-व्यवस्था बनाए रखने को नए कानून के तहत निषेधाज्ञा पहली बार लागू की गई है।

इन पर्वों और आयोजनों के कारण लागू हुई निषेधाज्ञा

26 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, चार सितंबर को पचासा (मोहर्रम के बाद का 50वां दिन), सात सितंबर से नौ सितंबर बहरा मेला, सात सितंबर से 16 सितंबर तक सिद्धविनायक गणेश चतुर्थी (गणेशोत्सव), आठ व नौ नवंबर सूर्य षष्ठी स्नान (लोलार्क कुंड), 10 से 25 नवंबर तक सोरहिया मेला, 13 नवंबर को साठा (मोहर्रम के बाद का 60वां दिन), 17 नवंबर से 17 अक्टूबर तक रामनगर की रामलीला।

आमजन पर लगने वाली 42 में कुछ महत्वपूर्ण बंदिशें

-कोई व्यक्ति सुरक्षा और विधि व्यवस्था को किसी तरह से न तो प्रभावित करेगा और न ही विवाद का कारण बनेगा।

-ड्रोन का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

-सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति का समूह विधि विरुद्ध नहीं बनाया जाएगा। हालांकि, कोविड-19 नियमों का अनुपालन करते हुए शादी, उत्सव और शव यात्रा इससे मुक्त रहेंगे।

-सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलाया जाएगा।

-किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल अथवा विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।

-निजी संगठन/संस्था/ट्रस्ट के भवन परिसर पर धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर स्वामी/अभिरक्षक की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा।

-परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा किसी तरह प्रभावित नहीं होगा।

-पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त से अनुमति के बाद ही कोई कार्यक्रम किए जा सकेंगे।

Posted By: Inextlive