Varanasi news: स्कूली वाहनों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने पर दर्ज कराएं केस
वाराणसी (ब्यूरो)। जनपद स्तर पर गठित 'जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितिÓ, 'जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समितिÓ एवं पिछली बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने विद्यालय समिति की बैठक करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी को लेकर स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। स्कूली वाहनों में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए जाने पर स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करने के साथ मुकदमा दर्ज कराएं। सड़क पर अतिक्रमण और अवैध तरीके से वाहन पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 20 वर्ष तक पुरानी बसें नगर निगम सीमा से बाहर चलेंगी। ये बसें गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और प्रयागराज मार्ग पर रहेंगी। जनवरी-2020 से परिवहन कार्यालय में पंजीकृत बसें ही शहरी क्षेत्र में निर्धारित बस स्टैंड तक आ सकेंगी। इनके आने से शहर में यातायात व्यवस्था बिगडऩी नहीं चाहिए। यदि सुगम यातायात में कोई समस्या है तो उन्हें भीड़ से दूर रखा जाएगा। यह निर्धारण कमिश्नरेट पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर करेंगे। यह निर्णय शनिवार को मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में कमिश्नरी सभागार में लिया गया।
आरटीओ व आरटीए सचिव शिखर ओझा ने बताया कि नगर निगम सीमा में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन ही संचालित होंगे। स्कूली वाहनों के साथ आटो रिक्शा को सीएनजी किया जा चुका है। नए ई-रिक्शा और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक हैं। फिलहाल ई-रिक्शा व थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। बाबतपुर मार्ग से विभिन्न जिलों के लिए बसों का परमिट दिया गया है। इस मार्ग पर थ्री व्हीलर का परमिट नहीं है, ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, उप परिवहन आयुक्त भीमसेन ङ्क्षसह, आरटीओ मनोज वर्मा, एआरटीओ श्यामलाल आदि मौजूद थे।
प्रेशर हार्न व हूटर लगाने वालों के खिलाफ बरतें सख्ती सड़क हादसों में 2030 तक 50 प्रतिशत कमी लाने के सापेक्ष वाराणसी मंडल में पाया गया कि वर्ष-2023 की अपेक्षा वर्ष-2024 में अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.35 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 0.43 प्रतिशत एवं घायलों की संख्या में 0.28 प्रतिशत की कमी आई है। फिटनेस करने से पहले वाहनों में हरहाल में रिफ्लेक्टर लगाया जाए। वाहनों में गलत तरीके से प्रेशर हार्न व हूटर लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। प्रेशर हार्न उतरवाने के साथ उसे नष्ट करें।डीएम से अनुमति लेकर उत्तराधिकारी के नाम जारी करें परमिट --
शहर में 4500 आटो रिक्शा को सिटी परमिट जारी है। मालिक के मृत्यु होने पर आरटीए की बैठक में अनुमोदन लेने के बाद उत्तराधिकारी के नाम सिटी परमिट जारी किया जाता है। आरटीए की बैठक तीन महीने के अंतराल पर होती है, ऐसे में आटो मालिक के उत्तराधिकारी को परेशानी होती है। ऐसे में निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी से अनुमति लेकर उत्तराधिकारी के नाम से 30 दिन के अंदर परमिट जारी कर दिया जाए। आरटीए की बैठक होने पर अनुमोदन ले लिया जाए। गाजीपुर बस स्टैंड पर होगा फैसला -- गाजीपुर बस स्टैंड को चौकाघाट लकड़ी मंडी से हटाकर आशापुर रेलवे क्राङ्क्षसग पार कर दिया गया है। इसका बस मालिक विरोध कर रहे हैं। वे लहरतारा के पास एक निजी जमीन किराए पर लेकर अनुमति की मांग कर रहे हैं। इस पर मंडलायुक्त ने आरटीओ को शीघ्र निर्णय लेने को कहा। ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ करें कार्रवाईमंडलायुक्त ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ नियंत्रण नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। सभी टोल प्लाजा पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए ओवरलोङ्क्षडग पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा। सभी डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर टेप, डायवर्जन बोर्ड लगाने और सर्विस रोड पर बड़े वाहनों के संचालन पर रोक लगाने को कहा।
अधिशासी अभियंता से मांगा स्पष्टीकरण परिवहन विभाग की ओर से विगत दिसंबर में वाराणसी में नौ ब्लैक स्पाट चिह्नित किए गए थे। इस पर लोकनिर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर मंडलायुक्त ने अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा। वाहन चालकों का राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र परीक्षण कराएं। रोशनी कम मिलने पर ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस जब्त करें।