सोनभद्र :करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व घर पर बुलाकर सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर राजकुमार शर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने तीन दोषियों उर्मिला कुमारी अमरजीत गुप्ता और शिवशंकर गुप्ता को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.


सोनभद्र :करीब साढ़े चार वर्ष पूर्व घर पर बुलाकर सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर राजकुमार शर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने तीन दोषियों उर्मिला कुमारी, अमरजीत गुप्ता और शिवशंकर गुप्ता को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाईअर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरि1त कैद भुगतनी होगीजेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगीअभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के सांगोबांध गांव निवासी ममता शर्मा ने 22 नवंबर, 2019 को तहरीर दी थी कि उनके गांव की उर्मिला कुमारी उनके बेटे सूर्य प्रकाश शर्मा से शादी करना चाहती थीउन्होंने अपने बेटे की शादी झारखंड में कर दीइसी बात को लेकर उनके पति राजकुमार शर्मा को 22 नवंबर, 2019 को सुबह नौ बजे उर्मिला कुमारी ने अपने घर बुलाया, जहां अमरजीत गुप्ता व शिवशंकर गुप्ता ने उनके पति को पकड़ लिया तथा उर्मिला कुमारी ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर चोटें पहुंचाईं.

Posted By: Inextlive