एक अप्रैल से पंजीकरण व नवीनीकरण प्रक्रिया के नए नियम लागू होंगे एक डॉक्टर के नाम से दो अल्ट्रासाउंड सेंटर तीन पैथालाजी लैब होंगे अग्निशमन प्रदूषण नियंत्रण सहित अन्य विभागों का देना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र


वाराणसी (ब्यूरो)एक डाक्टर के नाम से प्रदेश के कई शहरों में 50 से अधिक हॉस्पिटल, लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने का मामला सामने आया था। इसीलिए डाक्टरों के किराए पर डिग्री देने पर सख्ती की गई है। अब हास्पिटल के पंजीकरण और नवीनीकरण के नए मानक निर्धारित किए गए हैं। एक अप्रैल से शुरू हो रही नवीनीकरण की प्रक्रिया में एक डॉक्टर के नाम से एक ही हास्पिटल संचालित हो सकेगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर और लैब की संख्या भी सीमित कर दी गई है। इससे काली कमाई पर न सिर्फ रोक लगेगी, बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकेगा.

50 हास्पिटल हो रहे थे संचालित

पिछले वर्ष 50 से अधिक ऐसे डाक्टर सामने आए थे जिनके नाम से वाराणसी सहित 10 से 15 शहरों में 50 से अधिक हास्पिटल और लैब संचालित हो रहे थे। इनके पंजीकरण निरस्त करने के साथ ही छापे मारे गए थे, हास्पिटल और लैब सील कर दिए थे। इस बार भी एक डाक्टर के नाम से कई हास्पिटल और लैब संचालित न हो, इसके लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र और हास्पिटल में दी जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा देना होगा।

आइसीयू के लिए भी सख्त नियम

हास्पिटल में सघन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) है तो इसके लिए भी मानक पूरे करने होंगे। 24 घंटे एक डाक्टर की उपलब्धता, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करनी होगी। टीम निरीक्षण करेगी, इसके बाद ही पंजीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा.

एक अप्रैल से हास्पिटल, लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर के नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यूपी हेल्थ डाट इन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। एक डाक्टर (पर्सन इंचार्ज) के नाम से एक ही हास्पिटल का पंजीकरण होगा, एक डाक्टर एक से अधिक अस्पताल में सेवाएं दे सकता है। वहीं, एक डाक्टर के नाम से दो अल्ट्रासाउंड सेंटर का ही पंजीकरण होगा। इसी तरह एक डाक्टर के नाम से तीन पैथालाजी लैब का पंजीकरण कराया जा सकता है, लेकिन डाक्टर किस लैब पर किस समय उपलब्ध रहेगा। इसका ब्योरा शपथ पत्र के साथ देना होगा.

डासंदीप चौधरी, सीएमओ

Posted By: Inextlive