नगर आयुक्त ने जारी किया टोल फ्री नंबर मॉनिटरिंग के साथ कॉल रिसीव भी करेंगे पांच जोन के बाद तीन नए जोन में शुरू की गयी है सर्टिफिकेट बनाने की व्यवस्था


वाराणसी (ब्यूरो)बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट के लिए अब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी मानीटरिंग खुद नगर आयुक्त कर रहे हैं। बर्थ के एक साल के अंदर आवेदन करने पर एक हफ्ते के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर 21 दिन के अंदर आवेदन किया जाए तो सात दिन के अंदर ले सकेंगे। पिछले कई दिनों से नगर आयुक्त को कम्प्लेन मिल रही थी कि सर्टिफिकेट देने में काफी विलंब किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने इसकी निगरानी की तो मामला सच पाया गया।

यह थी गड़बडिय़ां

नगर निगम जन्म मृत्यु कार्यालय में प्रतिदिन दर्जनों लोग जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचते है। कोई ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पहुंचता है तो कोई ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता यह समझने के लिए जाता है। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जिन्हें आवेदन करने के बाद भी सर्टिफिकेट मिलने में विलंब होता है.

पांच जोन में व्यवस्था

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था पांच जोन के अलावा तीन नए जोन में शुरू की गयी थी। इसके बाद भी कम्प्लेन कम नहीं हुई। आए दिन लोगों को शिकायत रहती थी कि उनको सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिल रहा है। सभी जोन में यह कहकर वापस कर दिया जाता था कि अभी बना नहीं जब बन जाएगा तो दे दिया जाएगा.

एक साल में आवेदन

जन्म प्रमाण पत्र के लिए जिस भी अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है। एक साल के अंदर हास्पिटल का सर्टिफिकेट लगाकर आनलाइन आवेदन करने पर एक सप्ताह के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के अंदर आवेदन करने पर डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह व्यवस्था नगर आयुक्त की निगरानी में शुरू की गयी है.

अब करें कंप्लेन

आम पब्लिक की सहायता के लिए नगर आयुक्त ने टोल फ्री नंबर 2720005 जारी किया है। इस नंबर मानीटरिंग खुद नगर आयुक्त करेंगे। उनका कहना है कि जिसका भी डाक्यूमेंटस सही रहेगा, उनको एक हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिसके डाक्यूमेंटस में गड़बडिय़ां होगी उनका होल्ड कर दिया जाएगा। जब सही डाक्यूमेंट लगाएंगे तो उनको र्सिटफिकेट जारी किया जाएगा।

आठ जोन का विवरण

नगर आयुक्त ने सभी जोन के अधिकारियों को निर्देश दिया है सभी आठ जोन में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन के साथ जितने भी सपोर्टिंग डाक्यूमेंटस लगाए जाएंगे सभी का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इनमें कब आवेदन आए हैं, कब जारी किया गया है, कितना समय लगा जारी करने में, देर हुई तो इसका कारण क्या था, सभी लिखे जाएंगे। बेवजह सर्टिफिकेट देने में विलंब करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

आम पब्लिक की सहूलियत के लिए व्यवस्था की गयी है। डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर पहले भी एक सप्ताह में सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश था। कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों को दिक्कत हो रही थी.

अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त

Posted By: Inextlive