अब शादी मतलब नो बैंड बाजा नो बारात
सिर्फ 20 लोग शामिल हो पाएंगे शादी-पार्टी में
-शासन की तरफ से जारी की गई है गाइडलाइंस ड्डद्भड्ड4.द्दह्वश्चह्लड्ड@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठअगर आप शादी-विवाह में डीजे पर डांस या दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खूब धूम-धड़का करने की सोच रहे है तो अब ये सब भूल जाइये। कोरोना संक्रमण की वजह से शादी-पार्टी का अंदाज बदल गया है। अब शादी-विवाह में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइड लाइन से साफ कर दिया गया है कि 30 जून तक राज्य में होने वाली शादी, रिंग सेरेमनी या किसी भी तरह की पार्टी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि शादी समारोह में लड़का, लड़की पक्ष को मिलाकर 20 लोग ही शामिल होंगे तो बिना बैंड, बाजा और बारात के ही शादी करनी होगी। इसमें भी शासन के हर नियम कानून को फॉलो करना होगा। इधर शासन के इस फैसले से नाराज यूपी टेंट व्यापारी एसोसिएशन ने फैसले में बदलाव करने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को पत्र लिखा है।
देना होगा शपथ पत्रसरकार की ओर से बैंक्वेट हॉल व मैरिज लॉन में 20 मेहमानों के साथ शादी समारोह आयोजित किए जाने से पहले आयोजकों को जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन लेनी होगी। संबंधित गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इधर यूपी टेंट व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि शहर में करीब 300 से ज्यादा लॉन और बैंक्वेट हॉल हैं। शादियों की बुकिंग के लिए लोग आने शुरू गए है। मगर समारोह में सिर्फ 20 व्यक्ति के शमिल होने की बात पर लोग बुकिंग से कतरा रहे है।
प्रवेश से पहले जांच -एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी -एंट्री पॉइंट पर ही हर मेहमान की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। -99.50 फॉरेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। -समारोह में शामिल व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा -हर आने वाले के मोबाइल में सेतु एप होना चाहिए -समारोह स्थल पर कैटरिंग व बैंक्विट हॉल के स्टाफ के अलावा 20 मेहमानों को परमिशन रहेगी। -60 साल से ऊपर के बुजुर्ग व 10 साल तक के बच्चे नहीं होंगे शामिल नहीं मिलेगी ये सुविधा -समारोह स्थल या बैंक्वेट हॉल में सेंट्रलाइज्ड एसी चलने पर रहेगी पाबन्दी -कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी -धूम-धड़ाके के लिए नहीं बजा सकेंगे डीजे -शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन नहीं किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी-विवाह में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा
-मेहमानों के बीच एक मीटर की दूरी बेहद जरूरी होगी -वेटर से लेकर अन्य कर्मचारी तक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करेंगे -एक मेहमान से दूसरे के बीच करीब 10 फुट की दूरी रखकर खाना परोसा जाएगा। -कहीं भी खड़े होकर खाना या नाश्ता करने का प्रबंध मेहमानों के लिए नहीं किया जाएगा। ------- फैक्ट फिगर 800 करोड़ से अधिक का बिजनेस हो चुका है प्रभावित ढाई माह में 300 बैंक्वेट हॉल व मैरिज लॉन हैं शहर में 500 टेट हाउस हैं जिले में 20 लोग शामिल हो सकेंगे शादी-समारोह में 10 फुट दूरी पर परोसेंगे खाना20 मेहमानों से बैंक्वेट व कैटरिंग का काम करने वालों को कुछ फायदा होने की बजाये घाटा अधिक होगा। पूरे प्रदेश में इस ट्रेड से करीब 7 से 8 लाख परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े है। इसमें टेंट, होटल, बैंक्वेट, लॉन, कैटरिंग, हलवाई आदि शामिल है। लॉक डाउन से यह सीजनल व्यापर 100 परसेंट समाप्त हो गया है। अब 20 लोगो की सीमा तय होने से जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। सरकार से मांग की जा रही है कि 12 सूत्रीय मांग के साथ जून-जुलाई में 300 मेहमानों के साथ समारोह करने की परमिशन दे।
अभिलेश वर्मा, अध्यक्ष-यूपी टेंट व्यापारी एसोसिएशन - प्रदेश सरकार का यह फैसला सही नहीं है। 70 लोग प्लेन में सफर कर सकते है, ट्रेनों में एक साथ सैकड़ों लोग जा सकते है। मगर शादी समरोह में सिर्फ 20 लोग यह ठीक नहीं। ऐसे तो हम बैंक्वेट हॉल का किराया देते-देते मर जायेंगे। मेहमानो की संख्या कम होने से लोग शादियां ही नहीं, बर्थडे, किटी पार्टी जैसे सेलिब्रेशन भी टाल रहे हैं। सरकार करोड़ों का पॅकेज तो ले आई है, मगर होटल, बैंक्वेट और शादी समारो ट्रेड से जुड़े लोगो को कुछ नहीं मिला। इंद्रपाल सिंह बत्रा, ओनर, बत्रा बैंक्वेट