Mirjapur news: मीरजापुर 16 वर्ष बाद हत्या के मामले मेंं दोषी को आजीवन कारावास
मीरजापुर: न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल ने सेामवार को हत्या के मामले में आरोपित का दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर चार वर्ष के अतिरि1त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। बताया गया कि 16 पूर्व यह घटना हुई थी।
चुनार के रूदौली गांव के रहने वाले ग्राम चौकीदार लक्ष्मण ने 24 मार्च 2008 को चुनार कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि चुनार के रूदौली गांव के समीप स्थित पुलिया के नीचे किसी अज्ञात व्य1ित का शव पड़ा है। जिसके दोनों हाथ गमछा से बंधे हुए है। सिर में गंभीर चोट के निशान होने के कारण खून बह रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात हत्यारोपित के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान पाया गया कि अहरौरा के बियाहूपुर गांव के रहने वाले जमुना पटेल ने
अहरौरा के घासीपुर गांव के रहने वाले कपिलदेव पांडेय की डेड़ बीघा जमीन लेने के लिए दो लाख रुपये दिए थे, लेकिन कपिल देव पांडेय उनको भूमि नहीं दे रहा था। यह देख जुमना पटेल ने उससे रुपये वापस करने की मांग करने लगे। आए दिन रुपये की मांग करने से तंग आकर 23 मार्च को जमुना को रुपये देने के लिए दोषी ने अपने घर बुलाया और वजनी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। शव को चुनार के रूदौली गांव की पुलिया के नीचे लाकर फेंक दिया था। मृतक की पहचान उसके भाई गंगाराम पटेल ने की थी। पुलिस ने कपिल देव पांडेय को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक- निरीक्षक गोरखनाथ यादव व निरीक्षक जयशंकर प्रसाद, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार तथा पैरोकार-आरक्षी अजय कुमार द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल ने आरोपित कपिल देव पांडेय निवासी घासीपुर अहरौरा का दोषसिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने से भी दंडित किया।