150 बंद प्रतिष्ठानों को जीएसटी ने जारी किया नोटिस खरीद-बिक्री और इनकम का मांगा ब्योरा टैक्स जमा कर कारोबार समेट लिया था फिर भी विभाग ने भेजा नोटिस


वाराणसी (ब्यूरो)वाणिज्यकर विभाग ने ऐसे फर्मों को भी टारगेट पर लिया है, जिन्होंने दो साल पहले ही कारोबार बंद कर दिए हैं। ऐसे फर्मों को चिह्नित कर नोटिस जारी किया है। ऐसे फर्मों की संख्या 150 के आसपास है। विभाग ने नोटिस के जरिए खरीद-बिक्री और इन्कम का ब्योरा मांगा है। जबकि कई फर्म संचालकों ने अपने फर्म बंद करने से पहले सारा ब्योरा रिटर्न के समय दाखिल कर दिए थे.

संशय में कारोबारी

सिटी के कारोबारी नोटिस को लेकर परेशान हंै। उनको चिंता इस बात की सता रही है कि जो फर्में बंद हो चुकी हंै, आय-व्यय का ब्यौरा भी बंद करने से पहले से सबमिट कर दिया गया था। इसके बाद भी विभाग ने नोटिस भेजकर उन फर्मों का ब्यौरा मांगा है। अब फिर से फर्म के सारे कागजात को ढूंढना पड़ेगा। सारा डाक्टयमेंटस भी मिलना मुश्किल है। क्योंकि जब फर्में चल रही थी तो कारोबार से संबंधित डाक्यूमेंट्स रखे जाते थे.

50 से अधिक छोटी दुकानें

जीएसटी विभाग ने नोटिस जारी करने से पहले यह भी नहीं देखा है कि कौन सी फर्मे छोटी है और कौन सी बड़ी। बस टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। छोटे फर्मों में कई ऐसे जिनका सालाना टर्नओवर पांच लाख रुपए भी नहीं है। इसके बाद भी उनसे खरीद-बिक्री का ब्यौरा मांगा गया है। रिटर्न कब फाइल किए यह भी मांग गया है.

इलेक्ट्रिक गुड्स, खिलौना

150 फर्मों में ज्यादातर फर्में इलेक्ट्रिक गुड्स के हैं। यह सभी छोटे दुकानदार हैं। कोरोना काल के समय दुकानें नहीं चली तो बंद कर दिए हैं। इसके बाद खाने-पीने की दुकानें चला रहे हैं। कई ऐसे भी हंै जो खिलौने की दुकान खोल रखे थे और न चलने पर बंद कर दिए। इनसे भी सारा ब्यौरा मांगा गया है। इन छोटे कारोबारियों को नोटिस का जवाब देना काफी मुश्किल होगा.

सीमेंट, लोहे के सरिया भी शामिल

जीएसटी डिपार्टमेंट ने सीमेंट, लोहे का सरिया, कोयला, बालू और लोहे का चद्दर का काम करने वालों से भी कारोबार का विवरण मांगा है, जबकि इन कारोबारियों ने कारोबार बंद कर किसी दूसरे जिले में दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान इन कारोबारियों ने कारोबार नहीं चला तो बंद कर दिए थे, क्योंकि कारोबार में काफी नुकसान हुआ था। इन कारोबारियों के फर्जी पता और नंबर होते तो विभाग का नोटिस नहीं पहुंचता लेकिन सब कुछ सही था इसलिए विभाग ने नोटिस जारी की है.

जीएसटी के नियम के तहत सभी को नोटिसें जारी किए जा रहे हैैं। अगर टैक्स का बकाया नहीं है तो वह कार्यालय में आकर फर्म से संबंधित डाक्यूमेंट्स जमा कर दें। उनका उत्पीडऩ विभाग के अधिकारी नहीं करेंगे.

प्रिंस कुमार, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1

Posted By: Inextlive