Ghazipur news. मारपीट में दो भाइयों समेत छह को चार वर्ष की सजा, सहन के विवाद को लेकर हुई थी जमकर मारपीट
वाराणसी (ब्यूरो)। गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने शनिवार को गंभीर मारपीट के मामले में दो भाइयों सहित छह लोगों को चार साल की कड़ी कैद की सजा सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार बरेसर थाना के भाटा तीनपुरवा निवासी दिनेश राजभर ने एक अप्रैल २०१५ को इस आशय की तहरीर दी कि शाम पांच बजे गांव के ही रामकेर राजभर उसका भाई रमाकांत उर्फ कांता, चंद्रभान, आलोक रंजन उर्फ पिंटू, रामाधार राजभर व बब्बन राजभर सभी लोग मिलकर सहन के विवाद को लेकर उसके माता-पिता को बुरी तरफ से लाठी-डंडा से मारे-पीटे, जिससे उसके माता-पिता को गंभीर चोटें आई। गांव वालों की मदद से माता-पिता को अस्पताल ले गया, जहां से पिता को बीएचयू वाराणसी भेज दिया। जहां इलाज चल रहा है। दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजन रविकांत पांडेय ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। शनिवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।