100 से अधिक जिम का संचालन किसी का पंजीकरण नहीं सुरक्षा से खिलवाड़ अब कार्रवाई की तैयारी में खेल विभाग

वाराणसी (ब्यूरो)वाराणसी में हेल्थ के प्रति जागरूक लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शहर में अच्छे फिटनेस के लिए 12 फीसद लोग योग करते हैं और बड़ी संख्या में यूथ जिम भी जाते हैं, लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि जिले में संचालित किसी भी जिम का पंजीकरण नहीं है। शहर में 100 से अधिक जिम चल रहे हैं, जो सुरक्षा को ताक पर रखकर जिम का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में कोई रिकॉर्ड नहीं होने पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम संचालक अपना पल्ला झाड़ देंगे.

बढ़ती जा रही जिम की संख्या

जिले में जिम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन और खेल विभाग की ओर से सत्र 2023-24 के लिए जिले के एक जिम संचालक ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जबकि वाराणसी जिले के क्लबों, सोसायटी, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल सहित शहर के विभिन्न जगहों पर 100 से अधिक जिम बिना एनओसी के संचालित हैं। जिला खेल विभाग से किसी जिम का पंजीकरण नहीं है और न ही किसी ने इसकी फीस भरी है, जबकि प्रक्रिया है कि पहले जिम का आवेदन करें। इसके बाद एनओसी मिलेगी। इसके बाद खेल विभाग को राजस्व शुल्क जमा होगा.

नया सुर्कलर जारी

जिम को लेकर खेल विभाग की ओर से पहले भी कई सर्कुलर जारी हुए और अब नया भी जारी हो गया है, जिसमें 15 हजार रुपये फीस जमा कर पंजीकरण किया जाता है। मगर जिले में जिम संचालकों ने स्वयं के मानकों एवं इच्छा के अनुसार चला रहें हैं। कभी भी कोई घटना हो सकती है.

ये हैं जरूरी मानक

1. खेल विभाग से जिम का संचालन करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है

2. जिम में वेंटिलेशन होना चाहिए

3. जिम में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए

4. जिम में एनआईएस कोच होना चाहिए

5. जिम के सामान की सूची खेल विभाग में उपलब्ध कराना जरूरी है

6. जिम का समय-समय पर मरम्मत होनी चाहिए

7. जिम में क्षमता के अनुसार वर्क आउट करने वाले होने चाहिए

जिम खोलने से पहले खेल विभाग में इसका पंजीयन कराया जाता है, इसकी जानकारी नहीं है। कभी किसी ने संपर्क भी नहीं किया। भविष्य में अगर पंजीयन की जरूरत होगी तो जरूर कराया जाएगा।

मनोज यादव, जिम संचालक

एनओसी लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। जिम खोलने से पहले खेल विभाग या फायर से परमिशन लेनी होती है तो इसका पता कराया जाएगा। अगर यह प्रक्रिया होगी पालन किया जाएगा।

सुहैल अंसारी, जिम संचालक

जिम का पंजीकरण अनिवार्य है। इसका वार्षिक शुल्क भी है, लेकिन वाराणसी में किसी ने पंजीयन नहीं कराया है। नये सिरे शासनादेश मांगकर बहुत जल्द ही प्रशासन के सहयोग से निरीक्षण किया जाएगा.

आरपी सिंह, जिला क्रीड़ाधिकारी

Posted By: Inextlive