सप्लाई का पेमेंट 15 से 45 दिनों में जरूरी
वाराणसी (ब्यूरो)। एमएसएमई को अब अपनी सप्लाई का पेमेंट 15 से 45 दिनों में प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार ने एमएसएम ई के बकाए की वसूली के लिए एमएसएमई डी एक्ट के अंतर्गत डिलेड पेमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया है। प्रत्येक मंडल मुख्यालयों पर कमिश्नर की अध्यक्षता में फैसिलिटेशन काउंसिल की हर माह बैठक होती है जिसमें उद्योग संघटन के नामित पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में उपस्थित रहते हैं। एमएसएमई को बकाया भुगतान कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए दी स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वावधान में मीटिंग का आयोजन किया गया.
15 दिनों में पेमेंट जरूरी
कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ सीए जीडी दूबे ने बताया कि एमएसएमई डी एक्ट के सेक्शन 15 के अन्तर्गत माइक्रो तथा स्माल से परचेज पर पेमेंट 15 या 45 दिनों में करना आवश्यक है। सेक्शन 16 के अन्तर्गत पेमेंट न करने पर बैंक की ब्याज दर का तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख उद्यमी आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि माइक्रो एवं स्माल उद्यमियों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का लाभ उद्यमियों को अवश्य लेना चाहिए.
यह रहे मौजूद
प्रोग्राम में राजेश भाटिया, नीरज पारिख, अनुपम देवा, प्रशान्त अग्रवाल, उत्तम अग्रवाल, अवधेश गुप्ता, एलएन झा, दया शंकर मिश्रा, रतन सिंह, अंजनी सिंह, ज्ञानेश्वर, दिनेश जैन, कादिर भाई, गौरव गुप्ता, मनीष कटारिया, सादिक, महिपाल, नरेंद्र गोएनका, संजय झुनझुनवाला, सुरेश पटेल मौजूद थे.