सिकरौरा कांड की गवाह हीरावती देवी का पता नहीं
- अदालत में पेश होकर एसपी चंदौली ने दी सफाई, नौ मार्च को होगी अगली सुनवाई
- कोर्ट ने हीरावती देवी के खिलाफ जारी किया गैरजमानती वारंट VARANASI सिकरौरा नरसंहार कांड की सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) राजीव कमल पांडेय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे की वादिनी और मुख्य गवाह हीरावती देवी गैरमौजूद रही। अदालत के तलब करने पर पहुंचे एसपी चंदौली ने बताया कि हीरावती देवी का कोई पता नहीं है। उनके साथ लगाए गए गनर का मोबाइल भी बंद आ रहा है। अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए वादिनी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। हर हाल में करना था पेश23 फरवरी की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसपी चंदौली को आदेश दिया था कि हीरावती देवी को हर हाल में पेश करें। मंगलवार को अदालत में पेश हुए एसपी चंदौली संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हीरावती देवी घर पर नहीं है। संभवत: वह इलाज के लिए पीजीआई लखनऊ गई है। सोमवार को उसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए गनर तीर्थराज यादव ने बताया था कि वह उसके साथ दवा लेने जा रहा है। इसके बाद से गनर, हीरावती और उसके बेटे दिनेश यादव का भी मोबाइल नंबर बंद है। एसपी ने बताया कि गनर को निलंबित कर दिया गया है और एक एसआई को लखनऊ भेजा गया है। अदालत ने इसके बाद हीरावती के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। एसपी चंदौली को आदेश दिया कि वह हर हाल में हीरावती देवी को अगली तारीख पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ, मामले के आरोपी एमएलसी बृजेश सिंह को मंगलवार को अदालत में लाकर पेश किया गया।