सांसद अतुल राय समेत दो पर आरोप निर्धारित
वाराणसी (ब्यूरो)। जेल में बंद घोसी के बसपा सांसद अतुल राय और सुजीत ङ्क्षसह बेलवा के खिलाफ लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मुकदमे की विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई प्रारंभ हो गई। अदालत द्वारा दोनों आरोपितों पर आरोप निर्धारित किए गए। साथ ही मुकदमे में अग्रिम सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि तय करते हुए अभियोजन पक्ष के गवाहों को साक्ष्य के लिए तलब करने के निर्देश दिए गए। सोमवार को सुनवाई के दौरान सेंट्रल जेल नैनी में बंद अतुल राय की वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए पेशी हुई और बेलवा को पुलिस ने जेल से लाकर अदालत में पेश किया।
2017 में दर्ज हुआ था केसदोनों के खिलाफ वर्ष 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौजूद एडीजीसी विनय कुमार ङ्क्षसह ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों व केस डायरी में आये साक्ष्यों का हवाला देते हुए दोनों आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोप विरचित किए जाने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इन्कार किया और मुकदमे की विचारण की मांग की.
अखिलेश, ओवैसी मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने की मांगअपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (एमपी-एमएलए कोर्ट) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत रिक्त होने के कारण सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ लंबित प्रार्थना पत्र की सुनवाई दूसरे न्यायालय में कराने की अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अपील की है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तिथि तय की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (एमपी-एमएलए) अदालत के पीठासीन अधिकारी का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत में स्थानांतरण हो गया है।