भदोही: अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर के तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास व 15000 रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है.


भदोही: अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर के तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक श्याम सूरत पांडेय ने बताया अभियोजन कथानक के अनुसार आठ अप्रैल 2021 को कोइरौना एसएचओ मो। खुर्शीद अंसारी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जानकारी मिली थी कि भदोही थाना के इस्लामपुर निवासी गैंग लीडर नियाज का एक संगठित गिरोह है। उसके गैंग में भदोही शहर के बाजार सरदार खां निवासी रसीद व वाराणसी लोहता के न्यू दुर्गा कालोनी भिटारी के धर्मेंद्र कुमार सक्रिय सदस्य हैं। गैंग लीडर नियाज सदस्यों को बदल-बदल कर हत्या, लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध करता है। कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता को लेकर पुलिस ने आरोपितों का तैयार गैंग चार्ट जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरांत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपितों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Posted By: Inextlive