नक्शा पास कराते समय डेवलपमेंट समेत चार तरह के चार्ज लिये जाते हैं वीडीए ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं किया शासनादेश का इंतजार

वाराणसी (ब्यूरो)विकास प्राधिकरण अब भवन का नक्शा पास कराते समय सिर्फ विकास शुल्क और सुदृढ़ीकरण शुल्क ले सकता है। आवेदनकर्ता से निरीक्षण, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन एवं प्रभाव शुल्क नहीं ले सकता है। वृंदावन प्राधिकरण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को दिया है। आदेश के दो महीने बाद भी वाराणसी विकास प्राधिकरण में इस आदेश को लागू नहीं किया गया। यह आदेश लागू होते ही वाराणसी में वीडीए से भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए निर्माणकर्ताओं पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। आवेदनकर्ता को सिर्फ 1320 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज ही देना होगा। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना होगा।

चार तरह का चार्ज लेता है वीडीए

भवन निर्माण से पहले वीडीए से मानचित्र पास कराना जरूरी है। इसके लिए निर्माणकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। मानचित्र पास होने पर डेवलपमेंट निरीक्षण, प्लान व मलबा चार्ज देना होता है, जो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करीब 1700 पड़ता है। ऐसी स्थिति में निर्माणकर्ता भारी बोझ पड़ता है। वृंदावन प्राधिकरण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद विकास प्राधिकरण सिर्फ विकास शुल्क और सुदृढ़ीकरण शुल्क ले सकता है। इस निर्णय के अनुपालन में अब विकास प्राधिकरणों को 6 प्रतिशत ब्याज सहित शुल्कों की राशि को एक वर्ष में वापस करना होगा.

ये दिया है आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में सुदृढ़ीकरण शुल्क के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। अधिनियम की धारा-35 के अंतर्गत उसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने निर्णय में कहा विकास शुल्क व सुदृढ़ीकरण शुल्क को छोड़कर प्रदेश के विकास प्राधिकरण निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन शुल्क, प्रभाव शुल्क (इंपैक्ट चार्ज) आदि नहीं ले सकते हैं। उनका उल्लेख उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(2ए) में नहीं है.

तो और महंगा होगा नक्शा पास कराना

शहरों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने लिए सरकार अब नागरिकों से अतिरिक्त विकास शुल्क भी लेगी। यानी शहरों में मेट्रो, रैपिड रेल, रोपवे जैसी सुगम सुविधाओं वाले शहरों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगा। इसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। इस व्यवस्था के लागू होने से नक्शा पास कराना महंगा हो जाएगा.

फैक्ट फाइल

05

जोन में बंटा है बनारस शहर

2.15

लाख से अधिक भवन हैं शहर में

1200

से ज्यादा नक्शा हर साल पास करता है वीडीए

1320

रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगता है डेवलपमेंट चार्ज

नक्शा पास कराते समय निरीक्षण, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन एवं प्रभाव शुल्क नहीं लेने का कोई आदेश शासन से नहीं आया है। शासनादेश आने के बाद ही वाराणसी विकास प्राधिकरण में यह आदेश लागू होगा.

मनोज कुमार, टाउन प्लानर, वीडीए

Posted By: Inextlive