Azamgarh news: गैर इरादतन हत्या के दोषी को तीन साल का कारावास, तीन हजार रुपये अर्थदंड
आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में अदालत ने दोषी शंकर राम को तीन साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में शंकर की पत्नी झिनकी देवी को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए अदालत ने छह महीने की कैद व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रमेश चंद्र की अदालत ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के तुर्कचारा नौबरार गांव में 15 नवंबर, 2005 की रात करीब 10 बजे लड़कों के झगड़े को लेकर शंकर राम व उनकी पत्नी झिनकी देवी ने गांव के ही हरिलाल को गाली-गलौज देते हुए लाठी-डंडे से मारा-पीटा। घायल हरिलाल को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 27 नवंबर, 2005 को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिव1ता अभय दत्त गोंड ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शंकर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। झिनकी देवी को साधारण मारपीट का दोषी पाते हुए छह महीने की कैद व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.