वाहन मालिक टैक्स चुकाना भूल गए...विभाग पूछ रहा, क्या तुम्हें याद है
मेरठ (ब्यूरो)। दरअसल, मार्च 2020 में लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद हो गया था। सारी व्यापारिक गतिविधियां एकदम से रुक गईं थीं। इसके बाद जब अनलॉक हुआ, उसके बाद मार्केट में मंदी का दौर था। ऐसे में कई ट्रांसपोर्टर वाहन का रोड टैक्स (एमवीटी) नहीं भर पाए। अब उन पर टैक्स के साथ लाखों रुपये का जुर्माना भी बकाया हो गया है। बावजूद इसके, वाहन स्वामी टैक्स देने को तैयार नहीं है। 21 हजार से ज्यादा वाहन मालिकों पर विभाग के करीब 43 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं। अब विभाग उन्हें वसूलनेे के लिए रिमांइडर और नोटिस भेज रहा है। इतना ही नहीं, ओटीएस योजना के बाद भी वाहन मालिक टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं।
ओटीएस के जरिए राहत
ऐसे वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने ओटीएस यानि वन टाइम सेटलमेंट के जरिए राहत देने की कोशिश की थी। इसके तहत अगर 26 जुलाई से 26 अगस्त तक टैक्स का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी। सरकार की ओर से उन पर लगे अब तक के लाखों रुपये के जुर्माने पर छूट दी गई। यदि इसके बाद वे टैक्स भरेंगे तो उन्हें अब तक लगे पूरे जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए परिवहन की ओर से विशेष रूप से रिकवरी टीम का भी गठन किया गया है।
जिन वाहनों का टैक्स 31 मार्च 2020 को खत्म हो चुका है, उन पर टैक्स के साथ जुर्माना भी बकाया है इन वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स
ई-रिक्शा, ट्रक, बस, टूरिस्ट बस, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा, जीप, टैक्सी। नियमों के अनुसार भरे हुए टैक्स की वैधता खत्म होते ही अगले दिन ही टैक्स भरना होता है। एक नजर में
26 अगस्त तक ओटीएस में आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर तक आवेदन के बाद जमा कर सकते हैं टैक्स 317 करीब वाहन स्वामियों से जमा किया टैक्स 1.11 करोड़ का टैक्स मिला है अभी तक विभाग को 10 प्रतिशत छूट मिलती है एक साल का टैक्स एडवांस में जमा करने पर 17 हजार ई रिक्शा पर बकाया है सबसे ज्यादा टैक्स वाहनों पर टैक्स का गणित
वाहन टैक्स
ई-रिक्शा 2400 सालाना
ट्रक 242 प्रति टन तिमाही
आटो 600 रुपए प्रति सीट सालाना
बस (42 सीट) 127 रुपए प्रति सीट तिमाही
यह अच्छा अवसर है वाहन स्वामी इसका फायदा उठा सकते हैैं। 26 अगस्त के बाद छूट नहीं मिलेगी। ई-रिक्शा चालकों के लिए जल्द अभियान चलाकर रिकवरी की जाएगी। चालान होगा और वाहन जब्त किया जाएगा।
कुलदीप सिंह, एआरटीओ