जिस स्टेट में गाड़ी खड़ी है अब वहीं करा सकेंगे फिटनेस
मेरठ (ब्यूरो)। यह खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। अब वाहनों की फिटनेस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मसलन, अगर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो रहा है तो भी आपका सफर नहीं रुकेगा। ऐसे में जिस राज्य में आपके वाहन का फिटनेस खत्म हुआ है। अब उसी राज्य के आरटीओ ऑफिस जाकर वाहन की फिटनेस को दुरूस्त कर सकते हैं। दरअसल, परिवहन विभाग की कैबिनेट की बैठक में मोटर नियमावली 1998 के नियम 39 में संशोधन कर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कॉमर्शियल वाहनों पर लागू नियम
यह नियम सिर्फ व्यावसायिक वाहनों के लिए है। क्योंकि ऐसे ही वाहन दूसरे जिलों और अन्य राज्यों तक जाते हैं। दरअसल, कॉमर्शियल वाहनों का तीन-तीन और दो दो साल में फिटनेस टेस्ट कराना पड़ता है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए वाहन स्वामी अपने वाहन के रजिस्टर्ड जिले के अलावा किसी दूसरे जिले और प्रांत में भी फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। इनमें एक बार वह अपने पंजीकृत जिले में तो दूसरी बार कहीं अन्य भी फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे।
वहीं, अगर एक बार यदि किसी दूसरे जिले या राज्य में फिटनेस टेस्ट कराया तो अगली बार अपने मूल पंजीकृत जिले में ही यह परीक्षण कराना होगा।
बकाया शुल्क में मिलेगी एकमुश्त छूट
वहीं, अब पुराने निजी व व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप कराने पर उसके बकाया शुल्क में छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब छूट के बाद बची देय धनराशि को एकमुश्त जमा किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर लगे जुर्माने पर शत प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है। यदि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में कोई अपने वाहन को कबाड़ कराता है तो उसने उस वाहन के बकाया शुल्क पर छूट दी जाएगी।
गौरव शर्मा, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ दस दिन पहले फिटनेस की एडवांस डेट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस सुविधा से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का सुविधा मिलेगी।
दीपक गांधी, महामंत्री, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फिटनेस को लेकर चिंता बनी रहती थी एडवांस स्लॉट बुकिंग के बाद डेट के हिसाब से बुकिंग लेनी पड़ती है। इस आदेश से शायद यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
नीरज मुल्तानी, कोषाध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
कैबिनेट मीटिंग में कुछ प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। जल्द ही इन प्रस्तावों को लागूु किया जाएगा।
राहुल शर्मा, आरआई