Meerut : एक ओर जहां कैंट बोर्ड को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है वहीं पिछले दिनों में एसजीएम गार्डेन की ओर से कैंट बोर्ड के खिलाफ छेड़ी गई कानूनी लड़ाई में कैंट बोर्ड को हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.


कैंट बोर्ड को नोटिसएसजीएम गार्डेन के सामने टैंपो स्टैंड को मंजूरी दिए जाने के कैंट बोर्ड के फैसले के विरोध में एसजीएम गार्डेन के कब्जेदार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है और कैंट बोर्ड से अपना पक्ष पेश करने को कहा है। एसजीएम का पक्ष है कि उनकी लीज की भूमि के आगे जानबूझकर कैंट बोर्ड की ओर से टैंपो स्टैंड का लाइसेंस दिया गया, जो कि परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है और पूरी तरह से गलत है।ये भी है मामलादूसरा मामला एसजीएम में डिमोलिशन एक्शन से है। रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कंटेम्प्ट फाइल किया था जिसके तहत इस प्रकरण में डीईओ और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
'हाईकोर्ट के निर्देश की कॉपी उन्हें अभी मिली नहीं है। कोर्ट का जो भी निर्देश होगी उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। वैसे पहले ही कैंट बोर्ड और डीईओ अपना पक्ष रख चुके हैं कि एसजीएम में ध्वस्तीकरण की जो भी कार्रवाई की गई थी, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई थी.'- एमए जफर, पीआरओ, कैंट बोर्ड

Posted By: Inextlive