कोटपा एक्ट के तहत जिले में पहली कार्रवाई
2020 में बनी थी जनपदीय टास्क फोर्स, बुधवार को खैरनगर बाजार में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चला
Meerut। तंबाकू उत्पादों की शहर में हो रही खुलेआम बिक्री को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। मार्च 2020 में बनी कमेटी ने करीब 10 महीने बाद कोटपा एक्ट के तहत पहली कार्रवाई का अंजाम दिया। इस दौरान बुधवार को खैरनगर बाजार में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान टीमों ने कई जगह कार्रवाई करते हुए उत्पाद नष्ट करवाएं और जुर्माना भी वसूल किया। कई दुकानों को खंगालाजनपद स्तरीय इंफोर्समेंट टीम की ओर से सुबह से ही कार्रवाई शरू हो गई थी। इस दौरान टीम में शामिल अलग-अलग विभागों के अधिकारियों द्वारा खैर नगर बाजार में बड़े पैमाने पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर ही दुकानों में छापामारी की गई। तंबाकू प्रकोष्ठ इंचार्ज मोहित भारद्वाज ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई दुकानों पर कार्रवाई के तहत जुर्माना लगाया गया। जबकि कई जगह सिगरेट आदि को टीम ने सामने ही नष्ट करवाया। इस दौरान हजार रूपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। सभी दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद को न बेचने व अन्य धाराओं का पालन करने हेतु भी चेतावनी भी दी गई।
दी गई जानकारी
मौके पर पहुंची टीमों ने तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों को कोटपा-2003 अधिनियम के बारे में अवेयर भी किया। साथ ही प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं का उल्लंघन किए जाने की कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से बताया। मोहित ने बताया कि इंफोर्समेंट टीमों में पुलिस, वाणिज्य, श्रम, शिक्षा, आरटीओ के अधिकारी व जनपद तंबाकू प्रकोष्ठ से डॉ.आशुतोष शामिल थे। उन्होंने बताया कि जनपद तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने कोटपा अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। इस प्रकार की छापेमारी होती रहेंगी, ताकि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सकें। कमेटी का गठन मार्च 2020 में कर दिया गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अभी पहली कार्रवाई बुधवार को हुई है। इसे चालू रखा जाएगा। डॉ। अखिलेश मोहन, सीएमओ, मेरठ