बिना लाइसेंस के अंडे बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइये. क्योंकि अब बिना लाइसेंस के अंडे बेचने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. शहर में एफडीए विभाग के अनुसार शहर में 1000 से ज्यादा अंडा विक्रेता है. लेकिन लाइसेंस महज 10 के पास ही है. जिसके चलते विभाग फर्जी अंडे विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन मोड में आने वाला है.

आई एक्सक्लूसिव

Meerut: बिना लाइसेंस के अंडे बेच रहे हैं, तो सावधान हो जाइये। क्योंकि अब बिना लाइसेंस के अंडे बेचने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। शहर में एफडीए विभाग के अनुसार शहर में 1000 से ज्यादा अंडा विक्रेता है। लेकिन लाइसेंस महज 10 के पास ही है। जिसके चलते विभाग फर्जी अंडे विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन मोड में आने वाला है।

ये है नियम

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (1) के अनुसार अंडे बेचने वालों को एफडीए डिपार्टमेंट में पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। खास बात यह है कि खाद्य पदाथरें का बड़ा कारोबार करने वालों को लाइसेंस एवं छोटा व्यापार करने वालों को पंजीकरण कराना होगा। जिले में अब तक करीब 20 अंडा व्यापारियों को लाइसेंस दिए भी जा चुके हैं

ऐसे मिलेगा लाइसेंस

विभागीय जानकारी के अनुसार एफडीए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कोई अंडा विक्रेता ऑनलाइन फार्म खोलकर पंजीकरण करा सकता है। कारोबार के हिसाब से विभाग ने फीस निर्धारित की है। 2000 से लेकर 7500 रुपए तक लाइसेंस लेने की फीस है।

चलेगा सख्त अभियान

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस का प्रावधान तो सन् 2014 में आ गया था। लेकिन शहर में महज 20 अंडा विक्रेताओं ने ही अभी तक लाइसेंस लिया है। जब से चाइनीज अंडे के बाजार में आने का शोर मचा है, तब से शासन ने सभी अंडा विक्रेताओं के पास लाइसेंस होना सुनिश्चत किया है। जिसके चलते अब हर अंडा बेचने वाले को लाइसेंस लेने के बाद ही कारोबार की अनुमति दी जाएगी।

वर्जन

बिना लाइसेंस के अंडे का कारोबार करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त है। अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

रणधीर सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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Posted By: Inextlive