कोटपा के लिए अब छापेमारी
नियमों का उल्लघंन करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
जनपद स्तरीय प्रर्वतन दल ने शुरू किया अभियान, इलाकों को किया जा रहा चिन्हित Meerut। कोटपा अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिले में एक्शन प्लान लागू करना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा न केवल युद्ध स्तर पर छापेमारी की जाएगी, बल्कि तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इंफोर्समेंट टीम द्वारा इस संबंध में अभियान चलाकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कई इलाकों में अभियानसीएमओ डॉ। अखिलेश मोहन ने बताया कि जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एनफोर्समेंट प्रोग्राम के तहत कई इलाकों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। टीम ने पीवीएस मॉल, तेजगढ़ी चौराहा, रंगोली मंडप, मिमहेंस हॉस्पिटल रामगढ़ी, जेल चुंगी चौराहे के आसपास टीमों ने छापेमारी की। यहां कोटपा 2003 अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों पर नियमों का उल्लंघन करने और बिना वैधानिक चेतावनी तंबाकू उत्पाद बेचने के चलते जुर्माना लगाया गया। टीम ने दुकानों पर बिक रही सिगरेट व अन्य उत्पादों को ऑन द स्पॉट नष्ट भी किया।
लगवाने होंगे बोर्डबोर्ड प्रवर्तन दल में शामिल जनपद तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के मोहित भारद्वाज ने बताया कि जिले में कोटपा एक्ट 2003 लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिसके तहत दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। दुकानदारों को बताया गया कि अब वह बिना वैधानिक चेतावनी के भविष्य में तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। इसके अलावा बिना बोर्ड लगाए भी तंबाकू उत्पाद बेचना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। फूड और नॉन फूड प्रोडक्टस भी एक साथ नहीं बेचे जा सकेंगे।
कोटपा एक्ट 2003 को जिले में लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। टीमें अब कार्रवाई भी कर रही हैं। डॉ। अखिलेश मोहन, सीएमओ, मेरठ