पान मसाला की दुकानों में बिक रही टॉफी, वेंडिंग पॉलिसी कागजों में
- अभी किसी भी जोन में लाइसेंस प्रक्रिया नहीं हो सकी लागू
LUCKNOW हर जोन में जल्द तंबाकू वेंडिंग पॉलिसी लागू करने की कवायद कागजों में सिमट कर रह गई है। अभी तक किसी भी जोन में इस पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सका है। जिससे पान-मसाला की दुकानों में खुलेआम टॉफी-बिस्कुट आदि की बिक्री हो रही है। मेयर ने बांटे थे लाइसेंस करीब तीन माह पहले मेयर संयुक्ता भाटिया ने तंबाकू लाइसेंस प्रक्रिया का उद्घाटन कर नौ वेंडर्स को लाइसेंस भी दिए थे और निर्देश दिए थे कि अब जोन स्तर पर लाइसेंस बांटे जाएं। हालांकि इसके बाद अभी तक वेंडर्स को लाइसेंस देने की प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ सकी। नहीं हुई मीटिंगजोन में वेंडिंग पालिसी लागू करने के लिए सभी जोनल अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक होनी है। जिसमें जोनल अधिकारियों को कोटपा एक्ट और लाइसेंस प्रक्रिया से अवगत कराया जाना है। अभी तक मीटिंग के डेट तक फाइनल नहीं हो सकी है।
बाक्स यह है एक्टकोटपा एक्ट में साफ है कि अगर किसी दुकान में तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती है तो दुकानदार टॉफी, बिस्कुट और चिप्स इत्यादि की बिक्री नहीं कर सकेगा। अगर वह ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा साथ ही दो बार चेतावनी के बाद उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वहीं किसी भी स्कूल के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। कोटपा एक्ट में साफ है कि स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी।
बाक्स शुल्क एक नजर में - 200 रुपये अस्थाई दुकानों का वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क - 1 हजार रुपये स्थाई दुकानों का वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क - 5 हजार रुपये थोक दुकानों का लाइसेंस शुल्क पहली बार दो हजार जुर्माना अगर कोई दुकानदार पहली बार कोटपा एक्ट का उल्लंघन करते मिलता है तो उस पर दो हजार रुपये जुर्माना और सामग्री जब्त की जाएगी। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना और सामग्री जब्त और तीसरी बार में पांच हजार जुर्माना, सामग्री जब्त और कानूनी कार्रवाई होगी। आज से अभियान उधर, वेंडिंग जोन में वेंडर्स को शिफ्ट करने के लिए सोमवार से अभियान शुरू किया जाएगा। निगम प्रशासन का लक्ष्य है कि 29 फरवरी से पहले-पहले 200 वेंडिंग जोन में 13 हजार के करीब वेंडर्स को शिफ्ट कर दिया जाए। जिससे सड़क पर दुकानें न दिखें।