अतिक्रमण किया तो लगेगा गुंडा एक्ट
- अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले होंगे 107/116 की कार्रवाई
- कोर्ट में भरना पड़ सकता है पांच लाख रुपये तक का बांड - पुलिस ने बुधवार को शुरू किया अभियान 121 लोग पाबंद LUCKNOW : रोड पर गंदगी फैलाने, अतिक्रमण करने और अवैध पार्किग करने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। नियम को तोड़ने वाले सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत पाबंद किये जाएंगे। इसके बाद भी नहीं माने तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हजरतगंज, गोमतीनगर और विभूतिखंड एरिया को अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किग और गंदगी से मुक्त कराने के लिए अब तक 121 लोगों के खिलाफ पाबंद की कार्रवाई की है। शांति भंग के बाद लगेगा गुंडा एक्टएसपी पूर्वी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और अतिक्रमण करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत गंदगी और अतिक्रमण करने वालों को शांति भंग की कार्रवाई कर पाबंद किया जा रहा है। वहीं इसके बाद भी हरकतों से बाज नहीं आने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी।
हजरतगंज में 110 पाबंदहजरतगंज स्थित दुकानों के सामने गाडि़यों की अवैध पार्किग, गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कुल 110 लोगों को सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत पाबंद किया गया। अवैध पार्किग में खड़ी गाडि़यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 179 चस्पा चालान भी किये गये।
यहां भी चला अभियान एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने ट्रैफिक को सुधारने के लिए एक और नई मुहिम चलाई है। जिसके तहत हजरतगंज के साथ गोमतीनगर और विभूतिखंड में अवैध रूप से लगने वाले ठेले व खोमचे जो सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अनाधिकृत रूप से इन इलाकों में कई रूट और प्रमुख स्थानों पर लगने वाले ठेले व खोमचे को हटाया गया। साथ ही चालान की कार्रवाई की गई। गैर राज्यों के 11 लोगों को इसके तहत पाबंद कर जेल भेजा गया। कैसे प्रभावी होगी कार्रवाईसीओ हजरतगंज अभय मिश्रा ने बताया कि जिन 121 लोगों के खिलाफ 107/116 की कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ नोटिस चालान बनाकर कोर्ट भेजा जाएगा। एसीएम फर्स्ट उनके खिलाफ सम्मान नोटिस भेजेंगे। अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ पहले बीडब्ल्यू और फिर एनबीडब्ल्यू जारी किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने के बाद वह पांच-पांच लाख रुपये का बांड कोर्ट में पेश करेंगे। इस बांड के तहत वह शपथ पत्र देंगे कि अगर भविष्य में वह इन शर्तो का उल्लघंन करते हैं तो उनसे पांच लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
कोट ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सीओ हजरतगंज के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों पर गंदगी न फैलाने, रोड पर अवैध पार्किग के साथ अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हजरतगंज और गोमती नगर एरिया में सफलता मिलने पर यह पूरे शहर में लागू किया जाएगा। - कलानिधि नैथानी, एसएसपी