एडेड स्कूल के टीचर्स होंगे रेगुलर
LUCKNOW: एडेड स्कूलों में 25 सालों से अधिक समय से एडहाक बेस पर तैनात टीचर को सरकार रेगुलर करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी है। रेगुलर होने पर ऐसे टीचर्स को पेंशन और जीपीएफ का लाभ मिल सकेगा। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। दर असल टीचर्स की कमी से जूझ रहे एडेड महाविद्यालयों में एडहॉक बेस पर टीचर्स को अप्वाइंट किया गया था। एडहॉक टीचर्स के रेगुलराइज के लिए उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा-31 में व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत एडहॉक बेस पर पोस्ट किये गये टीचर्स के रेगुलराइज का प्रावधान तो है लेकिन तीन जनवरी 1984 से 22 जनवरी 1991 तक महाविद्यालयों में मौलिक रिक्ति न होने के कारण इस समयावधि में नियुक्त एडहॉक टीचर्स का विनियमितीकरण नहीं हो सका। इन एडहॉक टीचर्स को विनियमित करने के उद्देश्य से शासन ने चार फरवरी 2009 को समिति गठित की थी। समिति ने पाया कि तत्कालीन शैक्षिक योग्यता और मौलिक पद की उपलब्धता के आधार पर एडहॉक टीचर्स के विनियमितीकरण के लिए अधिनियम की धारा-31(ग) को संशोधित करना जरूरी है। शासन स्तर पर एडहॉक टीचर्स को विनियमित किये जाने पर सहमति बनने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया है।