स्मार्ट कैमरों से रहेगी खुले में धुआं उड़ाने वालों पर नजर
नंबरगेम
- 1 दिसंबर से कड़ाई से लागू होगा कोटपा एक्ट - 500 रुपये जुर्माना पब्लिक प्लेस पर सिगेरट पीने वालों पर - 50 से अधिक प्वाइंट्स पर स्मार्ट कैमरे रखेंगे नजर - 8 मॉनीटरिंग टीमों का किया जाएगा गठन - नगर निगम एक्शन मोड में, दिसंबर से कोटपा एक्ट कड़ाई से होगा लागू - पब्लिक प्लेस या खुले में सिगरेट पीने वालों से वसूला जाएगा 500 रु। जुर्माना LUCKNOW: पब्लिक प्लेस या खुले में सिगेरट पीने वालों पर न सिर्फ आसानी से नजर रखी जा सकेगी बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि कोटपा एक्ट के तहत नगर निगम की ओर से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जगह-जगह लगाए जा रहे स्मार्ट कैमरों से खुले में सिगरेट पीने संबंधी नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। अब एक्टिवेशन मोड मेंनगर निगम की ओर से कोटपा एक्ट को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं, जिन्हें अब पूरा कर लिया गया है। इस माह गजट नोटिफिकेशन होते ही कोटपा एक्ट में शामिल नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लेने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
सिगरेट पर खास फोकसपहले चरण में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वालों पर शिकंजा कसने की कवायद की गई है। इन पर नजर रखने के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 50 से अधिक चौराहों पर लगाए जा रहे स्मार्ट कैमरों की मदद ली जाएगी। चूंकि दिसंबर में ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सारे कैमरे इंटीग्रेट हो जाएंगे, ऐसे में अगर कोई भी नियम तोड़ेगा तो तत्काल इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर पहुंच जाएगी। जिसके बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से पुलिस और नगर निगम टीमों को इस बाबत अवगत करा दिया जाएगा। जिस पर निगम या पुलिस की टीम मौके पर जाकर खुले में सिगेरट पीने वाले के खिलाफ एक्शन ले सकेगी।
दुकानों पर भी नजर ऐसी दुकानों पर भी खास नजर रखी जाएगी, जहां से तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती है। कोटपा के तहत जिन दुकानों में तंबाकू उत्पाद बिकते हैं, उस दुकान में चिप्स, टॉफी या बिस्कुट की बिक्री नहीं की जा सकती है। पहले तो दुकानदार को चेतावनी दी जाएगी, अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता है तो निगम की ओर से उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। हर विभाग की जिम्मेदारीजिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि तंबाकू उत्पाद बिक्री का लाइसेंस नगर निगम की ओर से दिया जाएगा।
हर जोन में बनेंगी टीमें प्रमुख मार्गो और चौराहों पर तो स्मार्ट कैमरों से नजर रखी जाएगी लेकिन गली-मोहल्लों में नजर रखने के लिए जोनवार टीमें गठित की जाएंगी। जो औचक तरीके से किसी भी एरिया का निरीक्षण करेंगी। अगर उस दौरान कोई भी व्यक्ति खुले में सिगरेट पीता मिलता है तो उसके खिलाफ ऑन स्पॉट एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना लिया जाएगा। वर्जन अगले माह से पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। पंकज भूषण, पर्यावरण अभियंता, नगर निगम