Lucknow News: ऑनलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट की जगह लोगों को ऑफलाइन सिस्टम पर ज्यादा भरोसा
लखनऊ (ब्यूरो)। करीब दो साल पहले नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों को ऑनलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट की सुविधा तो दी गई थी, लेकिन प्रॉपर जागरूकता अभियान न चलाए जाने की वजह से ज्यादातर भवन स्वामी ऑनलाइन टैक्स असेसमेंट की गणित में उलझ रहे हैैं। इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से अब नए सिरे से ऑनलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट संबंधी आवेदन करने वाले भवन स्वामियों को पूरी जानकारी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जोन स्तर पर ही कदम उठाए जा रहे हैैं।ऑफलाइन की व्यवस्था तो पहले से
नगर निगम की ओर से ऑफलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट की सुविधा तो पहले से दी जा रही है। भवन स्वामियों को और बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से ही दो साल पहले ऑनलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट की सुविधा शुरू की गई थी। निगम प्रशासन को उम्मीद थी कि इस व्यवस्था के लागू होने से नए मकान बनवाने वाले लोग खुद ही अपना असेसमेंट करके हाउस टैक्स निर्धारण करा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।अभी ऑफलाइन पर ही भरोसा
ज्यादातर भवन स्वामियों की ओर से अभी ऑफलाइन व्यवस्था के माध्यम से ही सेल्फ टैक्स असेसमेंट संबंधी आवेदन किया जा रहा है। कई भवन स्वामियों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में उन्हें कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, ऑफलाइन व्यवस्था ही सही है। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि ऑनलाइन के माध्यम से सेल्फ टैक्स असेसमेंट संबंधी आवेदन करने वाले भवन स्वामी अपना असेसमेंट गलत कर देते हैैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैैं।ये दिक्कतें आती हैं सामने1-पासवर्ड जेनरेट नहीं होता2-मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता3-ऑनलाइन फॉर्म भरने में तकनीकी पक्ष की जानकारी न होना4-जल्दबाजी में गलत असेसमेंट कर देनाआवेदनों का होता है क्रॉस चेकटैक्स असेसमेंट संबंधी ऑनलाइन आवेदन आएं या ऑफलाइन, नगर निगम की ओर से क्रॉस चेक कराया जाता है। जिससे यह पता चल जाता है कि भवन स्वामियों की ओर से टैक्स असेसमेंट सही किया गया है या नहीं। अगर टैक्स असेसमेंट गलत निकलता है तो नगर निगम टीम की ओर से फिर अपने स्तर से असेसमेंट कराया जाता है और भवन स्वामी का टैक्स निर्धारण किया जाता है।अब दी जाएगी जानकारी
नगर निगम की ओर से अब भवन स्वामियों को नए सिरे से ऑनलाइन टैक्स असेसमेंट संबंधी जानकारी दी जाएगी। भवन स्वामियों को बताया जाएगा कि किस तरह से वे लोग सेल्फ टैक्स असेसमेंट करते हुए अपना टैक्स निकालते हुए उसे जमा कर सकते हैैं। सभी जोन कार्यालयों में इस बाबत व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन सुविधा लाने की वजह यही थी कि भवन स्वामियों को टैक्स असेसमेंट के लिए जोन कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।इस तरह करें आवेदनअगर आप ऑनलाइन माध्यम से सेल्फ टैक्स असेसमेंट करना चाहते हैैं तो सबसे पहले आपको नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट में जाना होगा। यहां ऑनलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट प्वाइंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, जिसमें हाउस आईडी देेते हुए अपना पासवर्ड जेनरेट करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, नया पेज खुलेगा, जिसमें मकान के साइज से रिलेटेड व अन्य जानकारियां देनी होंगी। पूरी प्रक्रिया के बाद सब्मिट बटन दबाते ही आपको आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में चला जाएगा।अगर किसी भवन स्वामी को ऑनलाइन सेल्फ टैक्स असेसमेंट में समस्या आ रही है तो वो तुरंत अपने जोन कार्यालय में जानकारी दे। हमारी ओर से भी जोन स्तर पर भवन स्वामियों को सेल्फ टैक्स असेसमेंट की जानकारी दी जाएगी।अंबी बिष्ट, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम