सर मैैंने मकान बनवाया है। मुझे हाउस का टैक्स असेसमेंट कराना है। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। जिससे मैैं समय से हाउस टैक्स जमा कर सकूं। अमूमन निगम के जोन कार्यालयों में ऐसे सवाल अक्सर सामने आते हैैं। भवन स्वामी हाउस का टैक्स असेसमेंट कराना तो चाहते हैैं लेकिन प्रॉपर जानकारी न होने से वह आगे नहीं बढ़ पाते हैैं। हाल में ही यह तस्वीर साफ हुई है कि करीब 55 फीसदी भवन स्वामी ऐसे हैैं जिन्हें हाउस टैक्स असेसमेंट की जानकारी ही नहीं है।

लखनऊ (ब्यूरो)। निगम की ओर से भेजे जाने वाले औसत हाउस टैक्स के बिल को ही अपना टैक्स मान लेते हैैं और बाद में परेशान होते हैैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब निगम प्रशासन की ओर से सभी भवन स्वामियों को म्युटेशन और हाउस टैक्स प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जिससे भवन स्वामियों को दोनों प्रक्रियाओं की जानकारी लेने के लिए जोन कार्यालय या मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।
बेहद आसान प्रक्रिया
हाउस टैक्स असेसमेंट कराना बेहद सरल प्रक्रिया है। इसके लिए बस एक आवेदन पत्र तैयार करके अपने जोन कार्यालय (निगम) में देना होगा। जिसके बाद टीम मौके पर जाकर घर का सत्यापन करेगी और देखेगी कि बिल्टअप एरिया वगैरह कितना है। इसके आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। हर साल निर्धारित टैक्स का बिल निगम की ओर से भेजा जाएगा, जिसे भवन स्वामी को जमा करना होगा।

इस तरह कराएं असेसमेंट
1- जोन कार्यालय में आवेदन पत्र दें
2- आवेदन पत्र में नाम, एड्रेस आदि का जिक्र करें
3- जोन कार्यालय की टीम मौके पर जाकर सत्यापन करेगी
4- मकान की बनावट के हिसाब से हाउस टैक्स तय किया जाएगा
5- निगम की ओर से हाउस टैक्स निर्धारित कर दिया जाएगा

ऑनलाइन भी जानकारी अपलोड
निगम प्रशासन की ओर से भवन स्वामियों को टैक्स असेसमेंट की जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। इसमें नियमावली के साथ-साथ असेसमेंट शुल्क की भी जानकारी है।
सेल्फ टैक्स असेसमेंट की सुविधा
खास बात यह भी है कि जल्द ही भवन स्वामी घर बैठकर खुद ही अपने हाउस टैक्स का असेसमेंट कर सकेंगे। इसके लिए निगम प्रशासन की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था तैयार कर ली गई है। इस व्यवस्था को शुरू करने से पहले भवन स्वामियों को इस संबंध में जानकारी भी दी जाएगी।

ज्यादातर भवन स्वामियों को टैक्स असेसमेंट की जानकारी नहीं है। ऐसे में भवन स्वामियों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैैं। जिससे भवन स्वामियों को परेशान न होना पड़े।
अशोक सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम

Posted By: Inextlive