बिल्डिंग बाईलॉज में अमेंडमेंट ने बड़ी राहत दी है. अब कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए पूरी हाउसिंग स्कीम या ग्र्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. शर्तो का पालन करते हुए अब किसी ग्र्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट या स्कीम का पार्शियल कम्पलीशन सर्टिफिकेट भी लिया जा सकेगा.

कानपुर (ब्यूरो)। बिल्डिंग बाईलॉज में अमेंडमेंट ने बड़ी राहत दी है। अब कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए पूरी हाउसिंग स्कीम या ग्र्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शर्तो का पालन करते हुए अब किसी ग्र्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट या स्कीम का पार्शियल कम्पलीशन सर्टिफिकेट भी लिया जा सकेगा। बिल्डिंग बाईलॉज में किए गए अमेंडमेंट में पार्शियल कम्पलीशन सर्टिफिकेट को शामिल किया गया है। केडीए बोर्ड ने इसे एडॉप्ट करने पर मुहर भी लगा दी है। इससे डेवलपर के साथ फ्लैट या प्लॉट लेने वालों को भी फायदा मिलेगा। आरडब्ल्यूए का रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी होगी। अपने आशियाने में पहुंचने के लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने का वेट नहीं करना होगा।

शर्तों के साथ शामिल
कुछ समय पहले शासन ने बिल्डिंग बाईलॉज में अमेंडमेंट किया। पिछले दिनों हुई केडीए बोर्ड की मीटिंग में इसे एडॉप्ट कर लिया गया है। केडीए के टाउन प्लानिंग सेक्शन के ऑफिसर्स के मुताबिक अमेंडमेंट में पार्शियल कम्पलीशन सर्टिफिकेट के नियम को कुछ शर्तो के साथ शामिल किया गया है। हालांकि रेरा में पार्शियल कम्पलीशन सर्टिफिकेट का प्राविधान था, लेकिन बिल्डिंग बाईलॉज में न होने के कारण डेवलपमेंट अथॉरिटी के इम्पलाई मनमानी किया करते थे। अब बिल्डिंग बाईलॉज में शामिल होने से पार्शियल कम्पलीशन सर्टिफिकेट को लेकर बहानेबाजी बन्द हो जाएगी।

बेसिक फैसिलिटीज जरूरी
केडीए ऑफिसर्स के मुताबिक अगर कई टॉवर्स का ग्र्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। डेवलप एक टॉवर कम्पलीशन सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो अब यह संभव है। बशर्ते उसने पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, पार्किंग, गार्बेज डिस्पोजल, पार्क आदि डेवलप कर दी हो।

एलॉटीज को भी फायदा
इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप कर लेआउट के किसी पार्ट (प्लाटेड एरिया) का भी पार्शियल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ले सकता है। जिससे एलॉटीज को इन सुविधाओं के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवन भी प्रपोज्ड है तो समानुपातिक रूप से उन्हें सुविधाओं के साथ कम्पलीट करना होगा।

जल्द मिल जाएगा कब्जा
केडीए इम्प्लाइज के मुताबिक पार्शियल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट से डेवलपर और फ्लैट या प्लॉट ओनर दोनों को फायदा होगा। ग्र्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक टॉवर और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कर डेवलपर फ्लैट बुक कराने वालों को आक्यूपेंसी दे सकेगा। सर्टिफिकेट भी दे सकेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो बुक कराने के बाद फ्लैट का कब्जा जल्दी मिल जाएगा। इससे डेवलपर को टॉवर के सभी फ्लैट्स के ओनर्स से जल्दी पूरा पैसा मिल जाएगा। इससे वह दूसरे टॉवर्स को बनाने में आसानी होगी। यही फायदा प्लाटिंग वाली हाउसिंग स्कीम में होगा। इसके साथ ही कम्प्लीशन सर्टिफिकेट होने पर सोसाइटी रजिस्ट्रार से उस टॉवर की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराने में भी आसानी होगी।

Posted By: Inextlive