बैंक न सुने तो बैकिंग लोकपाल को करें शिकायत
- पुलिस लाइन में साइबर इकोनामिक फ्रॉड को लेकर वर्कशॉप में बैकिंग एक्सपर्ट्स ने बताए फ्रॉड से बचने के तरीके
KANPUR: अगर आपके साथ ऑनलाइन बैंक फ्रॉड होता है तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर या फिर सीधे बैंक में फ्रॉड के तीन दिन के अंदर शिकायत करें। अगर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आरबीआई में बैकिंग लोकपाल से रिटेन कंप्लेन करें। पुलिस लाइन सभागार में साइबर इकोनामिक क्राइम को लेकर हुई वर्कशॉप में यह जानकारी आईसीआईसीआई बैंक से आए बैकिंग एक्सपर्ट्स ने दी। बैंक के हेड कंप्लायंस राज किशोर राजेश ने केवाईसी के नाम पर हो रहे फ्रॉड से बचने को टिप्स दिए। बैंक के मैनेजर शैलेंद्र कुमार ने भी बताया कि बैकिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्कशॉप में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल, डीआईजी कानपुर नगर अनंत देव, एसपी क्राइम राजेश कुमार यादव, एसपी ईस्ट राजेश अग्रवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
----------------- एक्सपर्ट्स ने दिए टिप्स -बैंक कस्टमर्स से कोई भी एप डाउनलोड करने को नहीं कहता है। -साइबर ठग अक्सर एनी डेस्क, टीम व्यूवर, क्विक सपोर्ट एप लोड करने को कहते हैं - ऐसा न करें क्योंकि इससे ठग आपके फोन का एक्सेस पा जाते हैं- फोन के जरिए वह आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं।
- बैंक का कस्टमर केयर नंबर गूगल करते वक्त सावधानी बरतें। - बैंक की ऑफिशियल साइट में मौजूद टोल फ्री नंबर पर ही कॉल करें। - किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने पर तुरंत अपने बैंक को इंफॉर्म करें - बैंक अगर सुनवाई न करे तो लोकपाल को कर सकते हैं शिकायत