नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है. हालांकि जश्न मनाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन इसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी. क्योंकि शहर में एक महीने के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है. इसमें घबराने की बात नहीं है होटल-क्लब और लॉउंज में परमिशन लेकर पार्टी का आयोजन कर सकते हैं. इस महीने होने वाली कई परीक्षाओं और नए साल पर होने वाले आयोजनों में शांति व्यवस्था बनी रहे. इसे देखते हुए 28 जनवरी तक धारा-144 लागू की गई है.


कानपुर (ब्यूरो) ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि शनिवार शाम से 28 जनवरी 2923 तक धारा-144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसी महीने होने वाली लोक सेवा आयोग की परीक्षा, आईबीपीएस, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल, एसएससी सीजीएल स्किल टेस्ट, एपसीआई, एसएससी जीडी की होने वाली परीक्षाएं के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की गई है। नए साल को लेकर किसी होटल, क्लब, गेस्ट हाउस में कोई आयोजन किया जाता है तो इसकी अनुमति संबंधित थाने में आवेदन करके एसीपी से लेनी होगी।

इन बातों का रखना होगा ध्यान -बगैर अनुमति 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकजुट नहीं हो सकते हैं। -अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो धारा-144 का उल्लंघन माना जाएगा। - जुलूस और रैली जैसे आयोजन बगैर अनुमति के नहीं हो सकेंगे। - किसी सार्वजनिक स्थान पर आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।


-शराब ठेका या बीयर बार निर्धारित समय के बाद खुले पाए गए तो लाइसेंस होगा रद-अगर कोई नशे में वाहन चलाते पाया गया सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।- किसी भी परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर लगाने पर रोक - धारा-144 लागू रहने के दौरान कोई भी किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं करेगा

-धार्मिक स्थानों, दीवारों या अन्य किसी स्थान पर धार्मिक पोस्टर, बैनर लगाने पर रोक- अगर किसी ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाइ

Posted By: Inextlive