सपा विधायक और उनके भाई की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई सात दिनों के लिए टल गई. केस डायरी और विवेचक के कोर्ट में मौजूद न होने पर जिला जज संदीप जैन ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख दी है. अभियोजन की ओर से सात दिनों का समय मांगा गया था. सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर जाजमऊ पुलिस ने आगजनी धमकी प्लाट कब्जाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद से ही विधायक फरार हैं. इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी लिया है.

कानपुर (ब्यूरो) गिरफ्तारी के डर से सपा विधायक अपने भाई के साथ फरार हैं। वहीं जिला न्यायालय में उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी गई थी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई थी। जाजमऊ थाने के कार्यवाहक प्रभारी धर्मेंद्र कुमार की ओर से न्यायालय में रिपोर्ट दी गई। इसमें कहा गया कि थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के लिए वह 21 नवंबर 2022 से टीम के साथ गैर प्रांत गए हुए हैं। केस डायरी व अन्य जरूरी दस्तावेज उनके पास हैं। उनके वापस आने पर ही केस डायरी दी जा सकती है। ऐसे में सात दिनों का समय दिया जाए।

गलत धारा के लिए शपथ पत्र
पुलिस के इस पत्र पर अभियोजन की ओर सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने भी न्यायालय से समय दिए जाने की मांग की। उधर, बचाव पक्ष की ओर से शपथ पत्र में दर्ज धारा गलत हो गई थी। जिसे सुधार करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया।

इरफान को दबोचने के लिए तैनात रही पुलिस
सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कमिश्नरेट पुलिस काफी समय से तलाश कर रही है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कहीं विधायक भाई समेत कोर्ट न पहुंच जाएं, इसलिए पुलिस ने कचहरी के बाहर सख्त पहरा बिठा रखा था। विधायक सरेंडर करने की फिराक में हैं लिहाजा पुलिस को यह भी डर है कि वह कोर्ट न पहुंच जाएं। एलआईयू और सादे कपड़े में भी पुलिसकर्मी तैनात रहे।

Posted By: Inextlive