ज्योति हत्याकांड में पीयूष को हाईकोर्ट से बेल
- विरोध में ज्योति के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में मुकदमा निस्तारित करने के दिए आदेश
kanpur : शहर के चर्चित ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष श्यामदसानी को 6 साल बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में ज्योति के पिता शंकर नागदेव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। साथ ही सत्र न्यायालय को तीन माह में मुकदमा निस्तारित करने के आदेश भी दिए हैं। एक अन्य आरोपी आशीष की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। 27 जुलाई, 2014 की रातस्वरूप नगर निवासी पीयूष ने 27 जुलाई, 2014 की रात स्वरूप नगर थाने में अज्ञात लोगों द्वारा गाड़ी लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देर रात पनकी के पास उसकी गाड़ी मिल गई, जिसमें पत्नी ज्योति का शव भी पुलिस को मिला। छानबीन के बाद पुलिस ने पीयूष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में मनीषा मखीजा, अवधेश, सोनू, रेनू, आशीष को भी हत्या, हत्या की साजिश रचने में जेल भेजा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह चौहान ने बताया ज्योति हत्याकांड में सैटरडे को सुनवाई हुई। मनीषा मखीजा समेत जेल से बाहर अन्य चार आरोपियों के अंतिम बयान भी दर्ज किए गए।