स्टैंप गड़बड़ी के मामलों के लिए ओटीएस स्कीम
- कानपुर में पेंडिंग पड़े लगभग 800 मामलों का हो सकेगा निपटारा
- स्टैंप विवाद में सिर्फ जुर्माने के तौर पर सिर्फ100 रुपए देना होगा KANPUR : स्टैंप मामलों में भी ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम) लागू किया जा रहा है। प्लॉट, फ्लैट और अन्य प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टैंप की गड़बड़ी को सिर्फ100 रुपए जुर्माना देकर दूर किया जा सकेगा। जुर्माने को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि पहले जुर्माने को ब्याज के साथ जमा करना होगा। इसके बाद डिसीजन होने पर आपको बकाया रकम वापस कर दी जाएगी। बता दें कि स्टैंप कमी के कानपुर में 800 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इस स्कीम से सभी मामलों के विवाद निपटाए जा सकेंगे। 30 अप्रैल तक योजनाइस योजना को शासन के निर्देश पर 30 अप्रैल 2020 तक लागू किया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करें, जिससे सरकार के साथ आम आदमी को भी इसका फायदा मिल सके। बता दें कि प्रेजेंट टाइम में प्रॉपर्टी खरीददार को 7 परसेंट स्टैंप फीस देनी होती है। स्टैंप फीस का आंकलन गलत या स्टैंप चोरी की भावना के चलते कई बार लोग रजिस्ट्री में कम स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप में हुई कमी को ब्याज और जुर्माने के साथ वसूलने का प्रावधान है।
इसलिए होते हैं विवाद स्टैंप की कमी पर अक्सर अधिकारी भारी भरकम मनमाफिक जुर्माना लगा देते हैं। इससे कई बार लोग कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। जिस पर सालों केस चलता है और सरकार को तब तक रेवेन्यू लॉस भी होता है। इसके चलते कानपुर में स्टैंप कमी के 800 से ज्यादा मामले पेंडिंग हो गए हैं। डीएम भी करते हैं सुनवाई स्टैंप कमी के मामलों में डीएम भी सुनवाई करते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक के स्टैंप मामले में डीएम और इससे कम के मामलों एडीएम फाइनेंस सुनवाई करते हैं। डीआईजी स्टैंप और एआईजी स्टैंप भी सुनवाई करते हैं। हाईलाइट्स - जुर्माना देकर 30 अप्रैल तक बकाया स्टैंप कर सकेंगे जमा - 5 लाख रुपए से ज्यादा के स्टैंप मामले की डीएम सुनवाई करते - स्टैंप कमी के 800 से ज्यादा मामले सिटी में पेंडिंग हो गए हैं - स्टैंप की कमी पर अफसर भारी भरकम जुर्माना लगा देते हैं कानपुर में इतने मामले हैं पेंडिंग डीएम- 150 एडीएम फाइनेंस- 300 डीआईजी स्टैंप- 100 एआईजी स्टैंप- 250 ---------स्टैंप कमी के केसेस समाप्त करने के लिए ओटीएस को लागू किया गया है। स्टैंप कमी की रकम को ब्याज के साथ जमा करनी होगी। इसमें 100 रुपए से अधिक जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
-मनोज कुमार, एआईजी स्टैंप।