सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका पर दूसरी बार भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है.

कानपुर(ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका पर दूसरी बार भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है। सोमवार को प्लॉट पर आगजनी मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने 17 जुलाई 2023 को फिर सुनवाई करने के लिए अगली डेट दी है। बता दें कि सपा विधायक की जमानत अर्जी पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है।

4 दिन पहले भी खारिज
बता दें कि हाईकोर्ट में रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर 4 दिन पहले भी सुनवाई की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 5 बिंदुओं पर एमपी-एमएलए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि विधायक इरफान और रिजवान की जमानत याचिका पहले भी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।

ट्रायल कोर्ट सौंपेगी रिपोर्ट
इरफान और रिजवान केस में हाईकोर्ट में 17 जुलाई 2023 की तारीख अहम होने वाली है। इरफान और रिजवान दोनों की जमानत याचिका पर इसी दिन सुनवाई होगी। इसके अलावा इसी तारीख में ट्रायल कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 17 जुलाई को केस निर्णायक मोड़ ले सकता है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट देने से पहले ट्रायल कोर्ट आगजनी केस का निस्तारण कर सकती है।

जुलाई मे हो सकता डिसिजन
जाजमऊ में प्लॉट पर आगजनी मामले में इरफान, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने विधायक समेत अन्य चारों पर गैंगस्टर भी लगाया गया था। 25 जनवरी, 2023 को रिजवान सोलंकी की बेल एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 6 महीने में केस का ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए थे। सीनियर वकीलों के मुताबिक, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट जुलाई तक आगजनी केस में अपना डिसीजन दे सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट की दी गई 6 महीने की अवधि 25 जुलाई तक पूरी हो जाएगी।

Posted By: Inextlive