ट्रेन में निर्धारित वेट से अधिक लगेज ले जाना पड़ेगा महंगा
कानपुर(ब्यूरो)। अगर आप भी ट्रेन में सफर करने जा रहे है और आपके पास अधिक लगेज है तो अच्छा होगा कि अतिरिक्त लगेज की बुकिंग करा पार्सल कर दें। इससे आपकी जर्नी भी आरामदायक हो जाएगी और रेलवे की कार्रवाई से भी बच जाएंगे, क्योंकि रेलवे अब निर्धारित वेट से अधिक लगेज लेकर जर्नी करने के प्रति गंभीर हो गया है। अब एक पैसेंजर्स निर्धारित वेट का ही लगेज अपने साथ ले जा सकेगा। इस नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए रेलवे अधिकारियों ने टीटीई समेत आरपीएफ को भी आदेश जारी कर दिए है। जिसको लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन के दोनों एंट्री प्वाइंट में आरपीएफ के सिपाही तैनात किए जाएंगे।
लगातार मिल रही शिकायत
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्लीपर व एसी कोच में निर्धारित वेट अलग-अलग है। रेलवे के नियमों के मुताबिक स्लीपर कोच में एक पैसेंजर को 40 किलो, एसी व सेकेंड एसी कोच में 50 किलो व फस्र्ट एसी कोच में 70 किलोग्राम का लगेज साथ ले जाने की अनुमति है। इससे अधिक लगेज मिलने पर पैसेंजर पर आरपीएफ व टीटीई कार्रवाई कर सकता है। ट्रेनों से कामर्शियल लगेज ढोने की लगातार मिल रही शिकायत के बाद रेलवे ने इस नियम को सख्ती से पालने कराने के आदेश दिए है।
6 सौ रुपए से अधिक जुर्माना
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पैसेंजर के पास 40 किमी ग्राम से अधिक लगेज है तो 500 किमी तक उसकी लगेज वैन में बुकिंग कराने में 109 रुपए लगेंगे। वहीं अगर वह जर्नी के दौरान निर्धारित वेट से अधिक वेट के लगेज के साथ पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना के तौर पर 600 रुपए से अधिक रुपए देने होंगे।
एनसीआर रीजन के सीपीआरओ डॉ। शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन में प्रतिबंधित सामग्री ढोने पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने सख्त आदेश जारी किए है। उन्होंने ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, केमिकल, बदबूदार वस्तु, ऑयल समेत अन्य सामग्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई बार लोकल ट्रेनों में पैसेंजर्स चोरी छिपे इस सामग्री को ले जाते है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ व टीटीई को नए आदेश जारी किए गए हैं। इतना वजन साथ ले जा सकते
40 किलोग्राम स्लीपर क्लास में पर हेड
50 किलोग्राम थर्ड व सेकेंड क्लास में पर हेड
70 किलोग्राम फस्र्ट एसी क्लास में पर हेड
&& स्लीपर समेत विभिन्न क्लास में निर्धारित वेट का लगेज अपने साथ ले जाने की अनुमति पैसेंजर को है। इससे अधिक वेट का लगेज होने पर वह लगेज वैन में उसकी बुकिंग करा सकते हैं। बिना बुकिंग कराए कामर्शियल व प्रतिबंधित लगेज ढोने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए है।
डॉ। शिवम शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआर