बेटी को गले लगा कर फूट-फूट कर रोए विधायक इरफान सोलंकी
कानपुर (ब्यूरो) सरेंडर के बाद विधायक को पुलिस लाइन लाया गया। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया ने इरफान और रिजवान से पूछा कि आप इतने दिन कहां थे? इस पर दोनों ही चुप्पी साधे रहे। उनके साथ पूरी फैमिली और सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, मो। हसन रूमी व सपा नगर अध्यक्ष के अलावा उनके वकील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहे।
कुर्की की नोटिस होनी थी चस्पा
दो दिन पूर्व कोर्ट से धारा 82 की परमीशन मिलने के बाद फ्राइडे को उनके घर कुर्की की नोटिस चस्पा हो सकती थी। इससे पहले ही इरफान ने सरेंडर कर दिया। विधायक और उनके भाई के खिलाफ ये कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में की जा रही है। दोनों का वर्षों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगी जाएगी।
शिकायत करने वाली भी कोर्ट में
विधायक इरफान सोलंकी को एमएम-3 आलोक यादव की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान समेत पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर खड़े रहे। किसी हंगामें की आशंका पर कोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में आरआरएफ की तैनात की गई थी। प्लॉट पर कब्जा करने की शिकायत करने वाली नजीर फातिमा भी कोर्ट में मौजूद रही। नजीर फातिमा ने बताया कि वो विधायक की जमानत नहीं होने देंगी। हर स्तर पर विरोध करेंगी। इसीलिए आज कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ आई हैं। विधायक की गिरफ्तारी से उसे कुछ हद तक इंसाफ मिला है। नजीर फातिमा की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा कि जमानत का विरोध करने के लिए वकालतनामा लगा दिया है।
समाजवादी पाटी के सीसामऊ विधानसभा से चार बार के विधायक इरफान सोलंकी और उनका भाई रिजवान फरार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ पड़ोसी महिला का घर फूंकने के मामले को लेकर जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर हवाई यात्रा करने का भी मामला दर्ज है। इस मामले में विधायक के चार मददगारों को पुलिस जेल भेज चुकी है। विधायक की तलाश में पांच राज्यों में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही थी।
प्लाट को लेकर ये था पूरा मामला
जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला बेबी नाज से विवाद चल रहा है। दोनों प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बीते 7 नवंबर को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में विधायक और उनके भाई ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया था।
ग्वालटोली पुलिस ने इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, नूरी शौकत, अशरफ अली उर्फ शेखू नूरी, इशरत, उम्मार इलाही उर्फ अली, अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी और अली के खिलाफ धारा-212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है।